




कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देकर फंसे विजय शाह, FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मंत्री
तिथि: 15 मई 2025 | स्थान: नई दिल्ली / इंदौर

क्या है पूरा मामला?
मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर खुद को मुश्किल में डाल लिया है। उनके बयान पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनकी भाषा को “गटर स्तर की” बताया और राज्य के DGP को 4 घंटे के भीतर FIR दर्ज करने का आदेश दिया।
इस आदेश के बाद 14 मई 2025 की शाम इंदौर के महू तहसील के मानपुर थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया।
विजय शाह ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में?
FIR दर्ज होने के बाद विजय शाह अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने याचिका दायर कर कहा कि इतनी कठोर कार्रवाई की जरूरत नहीं थी। उनका कहना है कि बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया और उन्होंने माफी भी मांग ली थी। उनके वकील जल्द सुनवाई की मांग करने वाले हैं।
किन धाराओं में दर्ज हुई FIR?
मंत्री विजय शाह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की जगह अब लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है:
- धारा 152: देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना
- धारा 196(1)(B): विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना
- धारा 197(1)(C): धार्मिक, भाषाई या अन्य आधार पर किसी समुदाय के सदस्य के खिलाफ सौहार्द बिगाड़ने वाली टिप्पणी करना
ऑपरेशन सिंदूर और कर्नल सोफिया कुरैशी
गौरतलब है कि कर्नल सोफिया कुरैशी हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में सेना की प्रवक्ता के रूप में सुर्खियों में आई थीं। विजय शाह ने सार्वजनिक कार्यक्रम में उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे सोशल मीडिया पर व्यापक विरोध देखने को मिला।