




RBI के अनुसार 2000 रुपये के 98.26% नोट वापस आ चुके हैं, लेकिन 6,181 करोड़ रुपये के नोट अब भी सर्कुलेशन में हैं। जानिए कहां और कैसे जमा कर सकते हैं बचा हुआ नोट।
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ₹2000 के नोट को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। आरबीआई ने बताया है कि ₹2000 के नोट अभी भी वैध मुद्रा (Legal Tender) हैं। यानी इन्हें अभी भी लेन-देन में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, ये नोट अब नए रूप में जारी नहीं किए जा रहे हैं।
98.26% ₹2000 के नोट लौटे, अब भी 6,181 करोड़ प्रचलन में
आरबीआई ने सोमवार, 2 जून 2025 को जारी अपने आंकड़ों में बताया कि 19 मई 2023 को ₹2000 के नोटों को प्रचलन से हटाने की घोषणा की गई थी। उस समय कुल ₹3.56 लाख करोड़ मूल्य के नोट सर्कुलेशन में थे।31 मई 2025 तक ये घटकर ₹6,181 करोड़ रह गए हैं, यानी अब तक 98.26% ₹2000 के नोट वापस आ चुके हैं।
2000 के नोट कहां और कैसे जमा करें?
7 अक्टूबर 2023 तक ₹2000 के नोट सभी बैंक शाखाओं में जमा/बदलने की सुविधा के तहत लिए जा रहे थे। लेकिन अब यह सुविधा केवल RBI के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध है।
लोग इन नोटों को RBI कार्यालय में जाकर सीधे अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं।
साथ ही, आप भारतीय डाक (India Post) के जरिए किसी भी RBI कार्यालय में नोट भेजकर अपने खाते में जमा करा सकते हैं।
2000 का नोट अब भी मान्य, लेकिन जारी नहीं हो रहा
RBI ने साफ किया है कि ₹2000 के नोट अब भी लीगल टेंडर हैं। यानी अगर आपके पास यह नोट है तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन RBI अब इसे दोबारा प्रिंट या जारी नहीं कर रहा है।
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