




शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका को 16 जुलाई को नियमित बेंच के सामने रखने का आदेश दिया।
क्या है पूरा मामला?
शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) ने पार्टी के मूल चुनाव चिन्ह ‘तीर-धनुष‘ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की थी। वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने उद्धव गुट की ओर से कोर्ट में कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के चलते इस मामले पर तत्काल सुनवाई जरूरी है।
हालांकि, जस्टिस एम एम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला 16 जुलाई 2025 को नियमित पीठ के सामने सुना जाएगा।
चुनाव आयोग का निर्णय और सुप्रीम कोर्ट की स्थिति
17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह ‘तीर-धनुष‘ को लेकर एकनाथ शिंदे गुट के दावे को वैध माना और वही चिन्ह उन्हें आवंटित कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां मामला अभी भी लंबित है।
दोनों पक्षों की दलीलें
१. शिंदे गुट के वकील ने कहा कि चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद दो महत्वपूर्ण चुनाव — लोकसभा और विधानसभा — संपन्न हो चुके हैं, ऐसे में जल्द सुनवाई की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है।
२. जबकि उद्धव गुट के वकील ने कहा कि शरद पवार बनाम अजित पवार मामले में जो अंतरिम व्यवस्था दी गई थी, वैसी ही राहत उन्हें भी दी जानी चाहिए।
अगली सुनवाई की तारीख
सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि यह मामला अब 16 जुलाई 2025 को नियमित बेंच के समक्ष सुना जाएगा, जहां दोनों पक्ष अपनी दलीलें रख सकेंगे।
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