




हनुमानगढ़।
गोगामेड़ी मेले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान मेले में बिक रही खाद्य सामग्री की जांच की गई, जिसमें 72 लीटर एक्सपायरी कोल्डड्रिंक मौके पर नष्ट करवाई गई। साथ ही तीन खाद्य सैम्पल जांच हेतु संग्रहित किए गए और 26 व्यापारियों को नवीन खाद्य लाइसेंस जारी किए गए।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार गर्ग ने मेले में विभिन्न दुकानों की जांच की। इस दौरान
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मै. श्रीराम पेप्सी एजेंसी से ट्रोपिकाना ब्राण्ड इलायसी ज्यूस का सैम्पल,
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मै. पंजाबी ढाबा से लड्डू का सैम्पल,
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तथा मै. श्री शिव शुद्ध भोजनालय से रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का सैम्पल लिया गया।
इन सभी सैम्पल को बीकानेर स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा गया है। विभाग ने दुकानदारों को साफ-सफाई रखने और एक्सपायरी सामग्री नहीं बेचने के निर्देश भी दिए।
डॉ. शर्मा ने बताया कि आमजन अगर किसी दुकानदार द्वारा मिलावटी या एक्सपायरी खाद्य सामग्री बेचे जाने की जानकारी पाते हैं, तो इसकी शिकायत 01552-261190 अथवा राज्य स्तरीय व्हाट्सएप नंबर 9462819999 पर कर सकते हैं। शिकायत मिलने पर विभागीय टीम मौके पर जांच कर कार्रवाई करेगी।
उन्होंने खाद्य व्यापारियों से अपील की कि वे शुद्ध, बिना मिलावट और एक्सपायरी डेट देखकर ही खाद्य पदार्थों की बिक्री करें, ताकि “शुद्ध आहार–मिलावट पर वार” अभियान को सफल बनाया जा सके।