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  • दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स को दी कानूनी सुरक्षा

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    बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके पर्सनैलिटी राइट्स (Personality Rights) की सुरक्षा को लेकर आदेश जारी किया है। अदालत ने कहा कि बिना अनुमति किसी भी कंपनी, संस्था या व्यक्ति को उनके नाम, फोटो और पर्सनैलिटी का व्यावसायिक उपयोग करने का अधिकार नहीं है।

    🔹 मामला क्या था?

    • ऐश्वर्या राय बच्चन ने शिकायत की थी कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ब्रांड उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल बिना अनुमति के कर रहे हैं।

    • इससे उनकी छवि को नुकसान पहुँचने और गलत प्रचार होने की आशंका है।

    • इसी को लेकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    🔹 अदालत का आदेश

    • दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि ऐश्वर्या राय बच्चन जैसी जानी-मानी हस्तियों के नाम, छवि और पहचान उनकी व्यक्तिगत संपत्ति हैं।

    • बिना लिखित अनुमति उनका व्यावसायिक उपयोग आईपीआर (Intellectual Property Rights) और पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है।

    • कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि इस तरह की गतिविधियों को तुरंत रोका जाए।

    🔹 पर्सनैलिटी राइट्स क्यों अहम?

    • पर्सनैलिटी राइट्स सेलेब्रिटीज को यह अधिकार देते हैं कि उनकी छवि, आवाज़ और पहचान का व्यावसायिक इस्तेमाल सिर्फ उनकी अनुमति से हो।

    • इसका उल्लंघन न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि प्रतिष्ठा और पब्लिक इमेज पर भी असर डाल सकता है।

    🔹 अन्य सितारों के केस

    • हाल ही में अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर और कई अन्य सितारों ने भी अदालत से अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की थी।

    • यह ट्रेंड दिखाता है कि सेलेब्रिटीज अब डिजिटल युग में अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा सतर्क हो रहे हैं।


    दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश ऐश्वर्या राय बच्चन ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड और अन्य सेलेब्रिटी वर्ग के लिए अहम है। अब उनकी पहचान का दुरुपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई का रास्ता खुल गया है।

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