




भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने शुक्रवार को एक अहम बयान देते हुए स्पष्ट किया कि भारतीय न्याय व्यवस्था केवल कानून के शासन पर आधारित है, न कि बुलडोजर शासन पर। उनका यह वक्तव्य न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता को रेखांकित करता है, बल्कि हाल के समय में उभरे उन राजनीतिक और प्रशासनिक संदर्भों को भी संबोधित करता है जिनमें बुलडोजर कार्रवाईयों की चर्चा बढ़ी है।
सीजेआई गवई ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में कानून सर्वोपरि है और संविधान इसकी नींव है। भारत की न्याय प्रणाली का ढांचा इसी संविधान और कानून के शासन पर टिका हुआ है। किसी भी व्यवस्था की स्थिरता और विश्वसनीयता इसी पर निर्भर करती है कि वहां न्याय निष्पक्ष और समान रूप से हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि समाज में न्याय बुलडोजर या किसी बाहरी शक्ति से संचालित होने लगे तो यह लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए खतरा होगा।
हाल के वर्षों में कई राज्यों में प्रशासनिक कार्रवाईयों के दौरान बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया है। अवैध निर्माणों और अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करने की खबरें अक्सर सुर्खियों में रही हैं। इस पर विपक्ष ने कई बार सवाल उठाए और आरोप लगाया कि यह “कानून का शासन” नहीं बल्कि “बुलडोजर शासन” है। सीजेआई गवई का यह बयान ऐसे ही परिप्रेक्ष्य में आया है।
मुख्य न्यायाधीश ने अपने संबोधन में कहा कि न्यायपालिका की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। न्याय व्यवस्था का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को समान न्याय मिले और उसे बिना पक्षपात के कानून का संरक्षण प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि जब भी न्यायपालिका यह सिद्ध करती है कि उसका आधार केवल कानून है, तभी जनता का विश्वास इस संस्था में मजबूत होता है।
उन्होंने आगे कहा कि संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया ताकि कोई भी बाहरी दबाव या शासन व्यवस्था न्याय प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। कानून के शासन का अर्थ केवल यह नहीं है कि अपराधियों को सजा दी जाए, बल्कि यह भी है कि हर व्यक्ति को उचित अवसर और निष्पक्ष सुनवाई मिले। यदि किसी को सजा मिलती है तो वह केवल न्यायालय के फैसले के आधार पर होनी चाहिए, न कि किसी तात्कालिक दबाव या भावनात्मक माहौल के कारण।
सीजेआई गवई ने यह भी कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ न्यायपालिका है और यदि न्यायपालिका कमजोर होती है तो लोकतंत्र भी डगमगाने लगता है। उन्होंने समाज के हर वर्ग से अपील की कि वे न्यायालय की गरिमा और संविधान की मर्यादा का सम्मान करें।
हाल के समय में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कई कानूनी चुनौतियां भी सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए और स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई केवल न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही हो सकती है। गवई का यह बयान इन्हीं संवैधानिक सिद्धांतों को मजबूती देता है।
उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में कानून का शासन बनाए रखना आसान कार्य नहीं है। विविधता और जटिलताओं से भरे इस समाज में न्याय प्रणाली का निष्पक्ष और मजबूत रहना ही नागरिकों को विश्वास दिलाता है कि उनके अधिकार सुरक्षित हैं।
सीजेआई गवई का यह बयान केवल न्यायपालिका की भूमिका पर जोर नहीं देता बल्कि एक व्यापक संदेश भी देता है कि भारत में न्याय और शासन केवल कानून की मर्यादाओं में ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुलडोजर शासन जैसे विचार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करते हैं और जनता के बीच भय का वातावरण पैदा कर सकते हैं। जबकि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य हमेशा विश्वास और सुरक्षा का वातावरण बनाना होना चाहिए।
गवई का यह वक्तव्य लोकतंत्र के मौलिक मूल्यों की ओर भी संकेत करता है। उन्होंने कहा कि संविधान ने हमें यह जिम्मेदारी दी है कि हर नागरिक को समान अधिकार और न्याय मिले। यह तभी संभव है जब न्यायपालिका स्वतंत्र और कानून के सिद्धांतों पर अडिग रहे।
न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन लोकतंत्र का मूल आधार है। यदि कभी यह संतुलन बिगड़ता है तो पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल खड़े हो जाते हैं। गवई ने इस संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह केवल कानून और संविधान को ही अपना मार्गदर्शक बनाए।
सीजेआई का यह बयान न केवल न्याय प्रणाली की मजबूती का संदेश है बल्कि यह भी दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र में कानून का शासन ही सर्वोच्च है। जनता का भरोसा केवल इसी आधार पर टिका है कि देश में निर्णय न्यायालयों के माध्यम से ही होंगे, न कि किसी बाहरी दबाव या प्रशासनिक शक्ति के आधार पर।
अंततः, गवई का यह वक्तव्य भारतीय लोकतंत्र के मूल स्वरूप और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को पुनः स्थापित करता है। उनका कहना है कि बुलडोजर शासन जैसे विचार अस्थायी ताकत का प्रदर्शन हो सकते हैं, लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था की असली शक्ति सदैव कानून और संविधान से ही आती है।