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    Rachakonda पुलिस ने चाय फ्रैंचाइज़ी मालिक व रोड़ी शीटर को शहर से निष्कासित करने का आदेश दिया

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    Rachakonda पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए 32 वर्षीय कोडुदुला नवीन रेड्डी, जो एक रोड़ी शीटर और चाय फ्रैंचाइज़ी मालिक है, को 6 महीने के लिए कमिश्नरेट क्षेत्र से निष्कासित करने की नोटिस जारी की है। यह नोटिस हैदराबाद सिटी पुलिस अधिनियम की धारा 26(1) के तहत जारी किया गया है।

    नवीन रेड्डी, जो ‘Mr. Tea’ और ‘Mister Irani’ चाय ब्रांड्स का मालिक है, के खिलाफ Adibatla पुलिस थाने में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हमला, हत्या का प्रयास, दंगा और आपराधिक धमकी जैसी धाराएँ शामिल हैं।

    Rachakonda पुलिस आयुक्त जी. सुधीर बाबू ने यह आदेश 30 सितंबर 2025 को अदिबातला पुलिस स्टेशन द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर जारी किया। रिपोर्ट में यह कहा गया कि नवीन रेड्डी का व्यवहार न केवल स्थानीय निवासियों के लिए भय का कारण बन चुका है, बल्कि वह कानून और व्यवस्था के लिए भी एक गंभीर खतरा बन चुका है।

    आदेश के अनुसार, नवीन को 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है कि क्यों उसे 6 महीने के लिए कमिश्नरेट की सीमा से बाहर न किया जाए। यदि वह समय पर जवाब नहीं देता है या उत्तर असंतोषजनक रहता है, तो निष्कासन आदेश स्वतः प्रभावी हो जाएगा।

    पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार नवीन रेड्डी के खिलाफ दर्ज मामले निम्नलिखित हैं:

    • IPC की धारा 307 (हत्या का प्रयास)

    • धारा 147, 148, 149 (दंगा और घातक हथियारों के साथ अनधिकृत जमाव)

    • धारा 506 (आपराधिक धमकी)

    • अन्य धाराएँ जो सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध हैं

    पुलिस ने यह भी बताया कि नवीन द्वारा किए गए अपराधों के चलते स्थानीय लोग डर के कारण शिकायत करने से भी कतराते हैं। उनका प्रभाव ऐसा हो गया था कि वह कानून से ऊपर समझा जाने लगा था।

    हालांकि नवीन रेड्डी खुद को एक व्यवसायी बताता है और चाय फ्रैंचाइज़ी के ज़रिए अपनी पहचान बनाता है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसने अपने व्यवसाय को अपराध छुपाने और प्रभाव फैलाने के लिए इस्तेमाल किया।

    ‘Mr. Tea’ और ‘Mister Irani’ नामक चाय दुकानों के ज़रिए वह युवाओं को जोड़ता और अपने आपराधिक नेटवर्क को मजबूत करता रहा। यह भी सामने आया है कि उसके अनुयायी, कर्मचारी और ग्राहक उसके प्रभाव से डरते थे।

    Hyderabad City Police Act, 1348 Fasli की धारा 26(1) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति:

    • लगातार अपराधिक गतिविधियों में शामिल है

    • जनता के लिए भय और असुरक्षा का कारण बनता है

    • कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनता है

    तो पुलिस कमिश्नर उसे कमिश्नरेट सीमा से बाहर भेजने का आदेश जारी कर सकता है।

    Rachakonda पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक प्रत्याशित और मजबूत संदेश है। पुलिस आयुक्त जी. सुधीर बाबू ने कहा:

    “हम शहर में किसी भी अपराधी या रोड़ी तत्व को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वह व्यवसायी हो या रसूखदार। सार्वजनिक शांति सर्वोपरि है।”

    स्थानीय निवासियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। कई व्यापारियों और रहवासियों ने कहा कि नवीन रेड्डी के कारण अक्सर दुकानें बंद करनी पड़ती थीं, और वह इलाके में गुंडागर्दी और धमकी का प्रतीक बन चुका था।

    वहीं दूसरी ओर, नवीन के समर्थकों का कहना है कि यह कार्रवाई व्यक्तिगत द्वेष के चलते की गई है और उन्हें कानूनी रूप से जवाब देने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए।

    Rachakonda पुलिस की यह कार्रवाई बताती है कि अपराध और व्यवसाय की आड़ में अपराध करने वालों के खिलाफ प्रशासन अब सख्त रवैया अपना रहा है। नवीन रेड्डी का निष्कासन एक उदाहरण बन सकता है, जिससे अन्य अपराधियों को भी सख्त संदेश मिलेगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं।

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