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यूपी के चर्चित नेता और पूर्व विधायक मुख़्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह जमानत लंबी कानूनी लड़ाई और कई गंभीर मामलों में गिरफ्तारी के बाद मिली है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उमर अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया कि आरोपी को सशर्त जमानत दी जाए। कोर्ट ने जमानत की शर्तों के तहत नियमित रिपोर्टिंग और यात्रा प्रतिबंध लगाने की बात कही।
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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत केवल अदालती प्रक्रिया का पालन करने के लिए दी जा रही है।
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न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए कि उमर अंसारी आरोपियों या गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे।
उमर अंसारी पर कई आपराधिक मामलों में आरोप लगे हैं, जिनमें हत्या, आपराधिक साजिश और संपत्ति विवाद शामिल हैं।
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पिछले कुछ सालों में उमर अंसारी कई बार गिरफ्तारी और जमानत की प्रक्रिया से गुजरे हैं।
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत का फैसला मुकदमे की लंबी सुनवाई और सबूतों की समीक्षा के बाद सुनाया।
उत्तर प्रदेश में अंसारी परिवार के राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए इस फैसले पर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा रही।
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विपक्षी दलों ने कोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि यह कानून के प्रति लोगों की धारणा पर असर डाल सकता है।
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वहीं समर्थक नेताओं ने इसे कानूनी जीत और न्याय की प्रक्रिया का पालन बताकर स्वागत किया।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जमानत का मतलब आरोपियों के खिलाफ आरोप खारिज होना नहीं है।
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कोर्ट ने जमानत देने से पहले सभी सबूतों और आरोपी की गिरफ्तारी रिकॉर्ड की समीक्षा की।
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जमानत प्राप्त करने के बाद उमर अंसारी को नियमित रिपोर्टिंग और यात्रा प्रतिबंध का पालन करना अनिवार्य है।
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विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामलों में कोर्ट का उद्देश्य आरोपी को न्याय प्रक्रिया में सहयोग देना और असमर्थता में जेल में रखे जाने से बचाना होता है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से उमर अंसारी की जेल से रिहाई की राह खुल गई है। हालांकि यह जमानत सशर्त और निगरानी में दी गई है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में अंसारी परिवार की सक्रियता और उनकी कानूनी लड़ाई अब भी जारी रहेगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह मामला UP के आपराधिक राजनीति और कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करता है।
इस फैसले के बाद उमर अंसारी की जमानत समाज और राजनीतिक दलों दोनों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है।








