




दिल्ली के धौला कुआं इलाके में हुए BMW सड़क हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को न्यायालय ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। यह फैसला दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सुनाया है, जहां गगनप्रीत की ओर से दायर जमानत याचिका पर विचार किया गया।
यह हादसा उस समय हुआ जब गगनप्रीत कौर द्वारा चलाई जा रही BMW कार ने नियंत्रण खो दिया और सड़क पर मौजूद कई वाहन और राहगीर इससे प्रभावित हुए। इस घटना में कई लोग घायल हुए और इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू करते हुए गगनप्रीत को मुख्य आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया।
गगनप्रीत कौर की ओर से उनके वकील ने अदालत में जमानत याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि आरोपी जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं और किसी प्रकार की जांच में बाधा नहीं डालेंगी। अदालत ने आरोपी की व्यक्तिगत स्थिति, जांच में सहयोग और फरार होने के जोखिम को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर की।
जमानत मिलने के साथ अदालत ने गगनप्रीत कौर को कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य किया है। उन्हें नियमित रूप से पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी और जांच एजेंसियों को सहयोग देना होगा। साथ ही, उन्हें गवाहों या सबूतों को प्रभावित नहीं करना होगा।
अब मुख्य केस की सुनवाई जारी रहेगी और जांच एजेंसियां मामले के सभी पहलुओं को गहराई से जांचेंगी। अगली सुनवाई में अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील कोर्ट में अपने तर्क पेश करेंगे।
इस हादसे ने सड़क सुरक्षा की गंभीरता को एक बार फिर उजागर किया है। विशेषज्ञ और जनता दोनों सड़क नियमों के पालन और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों।
गगनप्रीत कौर को मिली जमानत मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह केवल कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। सड़क सुरक्षा और जिम्मेदारी पर इस घटना ने सबको सोचने पर मजबूर किया है।