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    NIA ने BKI से जुड़े चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले के मुख्य आरोपी पर आरोप तय किए

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    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में हुए ग्रेनेड हमले के मामले में मुख्य आरोपी पर आरोप तय कर दिया है। यह हमला प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बाबर खालसा इंटरनेशनल (BKI) द्वारा पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ़ रिंडा और अमेरिका में सक्रिय गैंगस्टर हैप्पी पासिया के मिलकर रचित साजिश का हिस्सा था।

    यह ग्रेनेड हमला पिछले साल चंडीगढ़ के सेक्टर 10 इलाके में हुआ था। इस हमले में कई लोग घायल हुए और इलाके में दहशत फैल गई थी। हमले के पीछे का उद्देश्य सामाजिक अस्थिरता फैलाना और नागरिकों में भय का माहौल बनाना था।

    NIA ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच शुरू की। जांच के दौरान तकनीकी और फोरेंसिक सबूत जुटाए गए, गवाहों से पूछताछ की गई और संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी गई।

    जांच में सामने आया कि यह साजिश पाकिस्तान स्थित BKI आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ़ रिंडा ने रची थी, जिन्होंने अमेरिका में बैठे गैंगस्टर हैप्पी पासिया की मदद ली थी। दोनों के सहयोग से ग्रेनेड हमले की योजना बनाई गई और उसे अंजाम दिया गया।

    NIA ने मुख्य आरोपी पर निम्नलिखित गंभीर आरोप लगाए हैं:

    • आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता

    • जानलेवा हमला करना

    • विस्फोटक सामग्री का अवैध इस्तेमाल

    • राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ साजिश रचना

    • गैरकानूनी हथियार रखना

    इन आरोपों के तहत आरोपी के खिलाफ विशेष अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा।

    BKI, जिसे बाबर खालसा इंटरनेशनल कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित एक आतंकवादी संगठन है। यह संगठन पाकिस्तान से संचालित होता है और पंजाब में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा है।

    चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले ने यह दर्शाया कि BKI अभी भी सक्रिय है और भारत के आंतरिक सुरक्षा तंत्र को चुनौती दे रहा है।

    चंडीगढ़ प्रशासन ने NIA की कार्रवाई का स्वागत किया है और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस प्रमुख ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

    उन्होंने बताया, “हम लगातार जांच कर रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। जनता को भयभीत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।”

    अब जब आरोप तय हो चुके हैं, आरोपी का मुकदमा विशेष आतंकवाद विरोधी अदालत में चलेगा। अभियोजन पक्ष इस मामले में सख्ती से आगे बढ़ेगा ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके।

    अदालत में आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा और उसे कानूनी सहायता भी प्रदान की जाएगी।

    चंडीगढ़ सेक्टर 10 ग्रेनेड हमले में NIA की सक्रियता और कड़ी कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है।

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