महाराष्ट्र के पुणे जिले के भोर तहसील स्थित नसरापुर में साढ़े तीन वर्षीय बालिका की हत्या के मामले में विशेष अदालत ने आरोपी भीमराव कांबले को दोषी ठहराया है। इस मामले में अदालत द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के बाद अब सभी की नजर सजा सुनाए जाने पर है।
यह मामला 1 मई 2026 का है, जब नसरापुर क्षेत्र में एक मासूम बालिका लापता हो गई थी। बाद में उसका शव बरामद होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
प्रारंभिक जांच और चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी प्रमाणों के आधार पर पुलिस ने भीमराव कांबले को गिरफ्तार किया था।
मामले की सुनवाई पुणे की विशेष अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष विभिन्न दस्तावेजी और तकनीकी साक्ष्य प्रस्तुत किए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
इस मामले ने उस समय पूरे महाराष्ट्र में व्यापक चर्चा और चिंता पैदा की थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने निष्पक्ष जांच और त्वरित न्याय की मांग की थी।
अब अदालत द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के बाद अगले चरण में आरोपी की सजा पर सुनवाई होगी। सजा का अंतिम फैसला विशेष अदालत द्वारा आगामी सुनवाई में सुनाया जाएगा।
पीड़ित परिवार ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए न्याय प्रक्रिया पर विश्वास जताया है। वहीं, मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।








