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    30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा इंक्रीमेंट का लाभ, सरकार ने बदला पेंशन नियम।

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    पेंशन नियम में बड़ा बदलाव: अब 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा इंक्रीमेंट का लाभ।

    नई दिल्ली: देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने पेंशन के नियमों में बदलाव करते हुए 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी नोशनल इंक्रीमेंट (Notional Increment) देने का फैसला लिया है। इससे अब ऐसे कर्मचारी इंक्रीमेंट से वंचित नहीं होंगे और उनकी पेंशन की गणना बढ़े हुए वेतन के आधार पर की जाएगी।

    पहले इंक्रीमेंट से वंचित रह जाते थे ये कर्मचारी
    अब तक अगर कोई कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होता था, तो वह सालाना वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) के लाभ से चूक जाता था, क्योंकि इंक्रीमेंट की तारीखें 1 जुलाई और 1 जनवरी निर्धारित थीं। ऐसे में रिटायरमेंट से एक दिन पहले सेवा समाप्त हो जाने पर कर्मचारियों की पेंशन कम तय होती थी।

    क्या बदला है नियम में?
    सरकार ने अब स्पष्ट किया है कि: 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारी को 1 जुलाई या 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का लाभ नोशनल रूप में मिलेगा। इस इंक्रीमेंट के आधार पर ही पेंशन की गणना की जाएगी। इससे जुड़े आदेश 20 मई 2025 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जारी किए हैं।

    सुप्रीम कोर्ट से भी मिली मंजूरी
    इस बदलाव की नींव 2017 में मद्रास हाईकोर्ट के एक निर्णय से रखी गई थी, जहां एक रिटायर कर्मचारी को नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिला था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2023 और 2024 में ऐसे कई मामलों में नोशनल वेतन वृद्धि के अधिकार को मंजूरी दी थी।

    कैसे तय होगी पेंशन?
    मान लीजिए:
    १. कर्मचारी की सैलरी 30 जून को ₹79,000 थी।
    २. उसे 1 जुलाई से ₹2,000 का इंक्रीमेंट मिलना था।
    ३. अब उसकी पेंशन ₹81,000 के आधार पर तय की जाएगी, जबकि पहले यह ₹79,000 के आधार पर होती।

    किन लाभों पर लागू नहीं होगा यह नियम?
    DoPT के मुताबिक, यह बदलाव सिर्फ मंथली पेंशन पर लागू होगा। अन्य रिटायरमेंट लाभ जैसे:
    १. ग्रेच्युटी
    २. लीव इनकैशमेंट
    ३. पेंशन कम्युटेशन
    इन पर यह नियम लागू नहीं होगा।

    किन्हें मिलेगा लाभ?
    १. वे सभी केंद्रीय कर्मचारी जिन्होंने पूरी सेवा अवधि ठीक से पूरी की हो
    २. जिनकी रिटायरमेंट की तारीख 30 जून या 31 दिसंबर रही हो और जिन्हें अगले दिन से इंक्रीमेंट मिलना तय था.

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