




अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गंभीर अपराध करने वाले नागरिकों को देश से निकालने का किया प्रस्ताव, जानें पूरा मामला।
US citizens Deportation Law: ट्रंप ने कहा – “गंभीर अपराध करने वालों को अमेरिका से डिपोर्ट किया जाएगा”
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (01 जुलाई, 2025) को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे अमेरिकी नागरिकों को, जो गंभीर अपराध करते हैं, उन्हें देश से बाहर निकाला जा सकता है, भले ही वे उसी देश में जन्मे हों। ट्रंप ने न्यूयॉर्क में हुई हिंसक घटनाओं का उदाहरण देते हुए यह बयान दिया और इसे अपनी अगली सरकार के एजेंडे में शामिल किया।
किसे डिपोर्ट किया जाएगा?
ट्रंप के मुताबिक, ऐसे लोग जिन्होंने गंभीर अपराध किए हैं, जैसे कि बेसबॉल बैट से हमला, उन्हें डिपोर्ट किया जाना चाहिए, चाहे वह अमेरिका में जन्मे हों। फ्लोरिडा में एक प्रवासी हिरासत केंद्र के दौरे के दौरान उन्होंने यह बयान दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह लोग हमारे देश के नए नहीं हैं, ये वहीं के निवासी हैं, और कई तो यहीं पैदा हुए हैं।
क्या है अमेरिकी कानून?
अमेरिकी कानून के मुताबिक, जन्म से नागरिकता प्राप्त किसी व्यक्ति को तब तक डिपोर्ट नहीं किया जा सकता जब तक उनकी नागरिकता धोखे से न मिली हो। ट्रंप के इस बयान पर कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह बयान संविधान के खिलाफ है।
ट्रंप का न्यूयॉर्क का जिक्र और विवाद
ट्रंप ने न्यूयॉर्क का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर कई घटनाएं हुई हैं जो हादसे नहीं, बल्कि जानबूझकर किए गए अपराध थे। उन्होंने कहा कि अगर इन घटनाओं को छोड़ भी दिया जाए, तो न्यूयॉर्क में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें जानबूझकर अपराध किए गए हैं।
संविधानिक विवाद और आलोचना
ट्रंप का यह बयान चुनावी साल में उनके कानून-व्यवस्था के एजेंडे को प्रमुखता देने का प्रयास हो सकता है, लेकिन इस बयान ने संविधानिक विवाद खड़ा कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों ने इस विचार को खतरनाक और असंवैधानिक बताया है।
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