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    पोर्ट, इंपोर्ट के बाद अब पार्सल पर भी लगा दी पाबंदी, भारत के इस कदम से छूट जाएंगे पाकिस्तान के पसीने।

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    पहलगाम हमले के बाद भारत कड़े एक्शन प्लान बना रहा है. इससे पहले देश पाकिस्तान पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगा रहा है. इसी के तहत अब डाक पार्सल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

    पहलगाम हमले के बाद भारत कड़े एक्शन प्लान बना रहा है. इससे पहले देश पाकिस्तान पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगा रहा है. आज भारत ने पाकिस्तान से आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके अलावा पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों के भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही साथ बता दें कि सभी प्रकार की डाक और पार्सल सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

    इसे लेकर डाक विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है भारत सरकार ने हवाई और सतही मार्गों के माध्यम से पाकिस्तान से आने वाले सभी प्रकार के मेल और पार्सल के आदान-प्रदान को निलंबित करने का निर्णय लिया है. यह कदम भारत द्वारा पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के कुछ घंटों बाद उठाया गया है.

    बता दें कि इससे पहले देश ने पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों के भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके साथ ही भारतीय झंडे वाले जहाजों के पाकिस्तान के बंदरगाहों पर जाने पर रोक लगा दी है. ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 411 के तहत भारतीय परिसंपत्तियों, कार्गो और बंदरगाह अवसंरचना की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं. मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया, अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम तरीके से भारतीय व्यापारिक नौवहन के विकास को बढ़ावा देना और उसका कुशल रखरखाव सुनिश्चित करना है.

    जबकि आज सुबह पाकिस्तान से सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया. वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा. अधिसूचना में कहा गया, यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। इस प्रतिबंध में किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी.

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