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    पुणे रेलवे स्टेशन को लेकर बड़ा फैसला! …तो पुणेकरों की जेबें कम होंगी।

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    पुणे रेलवे स्टेशन को लेकर रेलवे पुलिस और यातायात पुलिस के बीच चर्चा के बाद एक बड़ा निर्णय लिया गया।

    हाल ही में पुणे रेलवे स्टेशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है और इसका असर पुणे के लोगों पर पड़ेगा। बेशक, इस बात की प्रबल संभावना है कि पुणे निवासियों को इस नए नियम का उल्लंघन करने पर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रेलवे पुलिस ने यातायात विभाग से चर्चा के बाद पुणे रेलवे स्टेशन क्षेत्र में एक नया नियम लागू किया है। पुणे रेलवे स्टेशन क्षेत्र को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है। इसीलिए अब पुणे रेलवे स्टेशन परिसर के दो सौ मीटर के दायरे में आधिकारिक पार्किंग स्थल को छोड़कर किसी भी प्रकार के वाहन को पार्क करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे स्टेशन परिसर में भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। हालाँकि, ऐसी चर्चा है कि इसके साथ ही नागरिकों को कुछ असुविधा भी झेलनी पड़ेगी।

    रेलवे पुलिस और यातायात पुलिस के बीच चर्चा
    पुणे रेलवे स्टेशन परिसर के दोनों प्रवेश द्वारों (अंदर और बाहर के गेट) पर वाहनों को अनुशासनहीन तरीके से पार्क किए जाने के कारण क्षेत्र में यातायात बाधित हो रहा था। यह देखा गया कि प्रवेश क्षेत्र के पास वाहन खड़े थे, जिससे भीड़भाड़ हो रही थी। रेलवे स्टेशन परिसर में यातायात जाम के मद्देनजर रेलवे पुलिस बल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहिदास पवार ने यातायात शाखा के पुलिस उपायुक्त अमोल जेंडे के साथ उपायों पर चर्चा की। इसके बाद यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन क्षेत्र में दोनों प्रवेश द्वारों के 200 मीटर के दायरे में सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया।

    इस निर्णय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु
    1. पुणे रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है।
    2. इस घोषणा से पुणे रेलवे स्टेशन पर आधिकारिक पार्किंग क्षेत्रों को छोड़कर 200 मीटर का क्षेत्र नो-पार्किंग क्षेत्र बना दिया गया है।
    3. रेलवे विभाग इस नो पार्किंग जोन के बारे में बिलबोर्ड लगाकर जागरूकता पैदा करेगा।
    4. जागरूकता अभियान के बाद यदि कोई कानून का उल्लंघन करते हुए पार्किंग करता पाया गया तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
    5. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में पुणे रेलवे स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार पर अवैध पार्किंग के मामलों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है।
    6. नो पार्किंग जोन में टैक्सी, रिक्शा और पिक एंड ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध है।
    7. वहीं, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और एम्बुलेंस को इस नियम से बाहर रखा गया है।
    8. इसलिए अब पुणे रेलवे स्टेशन क्षेत्र में कार या बाइक पार्क करने पर भारी जुर्माना लग सकता है। इससे जहां यातायात जाम से राहत मिलेगी, वहीं नो पार्किंग जोन नियम का पालन न करने पर वित्तीय नुकसान भी होगा।

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