




मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कक्ष महाराष्ट्र में जरूरतमंद और आकांक्षी के साथ-साथ सभी प्रकार के रोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कक्ष के माध्यम से कई रोगियों को कायाकल्प मिला है। आज हम जानेंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें।
मुख्यमंत्री सहायता कोष प्रकोष्ठ राज्य के गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए ‘जीवनरक्षक’ साबित हो रहा है… इसलिए आज हम अस्पताल खर्च के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में जान रहे हैं। जो परिवार भारी चिकित्सा खर्च वहन नहीं कर सकते, उन्हें मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ से मदद लेनी पड़ती है। इसके लिए आपको कुछ चीजें ऑनलाइन प्रोसेस करने के बाद मंत्रालय जाना पड़ता था। लेकिन अब लोगों के लिए राज्य के हर जिले में मुख्यमंत्री राहत प्रकोष्ठ शुरू कर दिया गया है… इसलिए अब राहत राशि के लिए मंत्रालय जाने की जरूरत नहीं है।
मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
1. आवेदन (निर्धारित प्रारूप में)
2. निदान और उपचार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय का प्रमाण पत्र आवश्यक है। (यदि यह निजी अस्पताल है, तो इसे सिविल सर्जन द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।)
3. तहसीलदार कार्यालय से आय प्रमाण पत्र (1.60 लाख रुपये से कम होना चाहिए।)
4. मरीज का आधार कार्ड (महाराष्ट्र राज्य का) छोटे बच्चे के लिए (बाल रोग रोगियों के लिए) माता का आधार कार्ड आवश्यक है
5. मरीज का राशन कार्ड (महाराष्ट्र राज्य का)
6. संबंधित बीमारी की रिपोर्ट होनी चाहिए।
7. दुर्घटना पीड़ितों के लिए एमएलसी रिपोर्ट आवश्यक है।
9. प्रत्यारोपण रोगियों के लिए ZTCC / सरकारी समिति की मंजूरी आवश्यक है।
10. यह सुनिश्चित करें कि अस्पताल का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री सहायता कोष कार्यालय के कंप्यूटर सिस्टम पर हो।
मैं राहत कोष के लिए आवेदन कैसे करूँ?
01. नीचे दिए गए लिंक से मुख्यमंत्री सहायता कोष फॉर्म डाउनलोड करें।
https://cmrf.maharashtra.gov.in/pdf/medical%20form.pdf
02.क्या आपका अस्पताल मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में शामिल है? इसे देखो।
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QUODMYZ8oY1lPyY2vl1dsX4w6MzBfaGB/edit?gid=1178235983#gid=1178235983
03. आप मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष आवेदन पत्र में अंकित बीमारियों की सूची देखकर अपनी बीमारी का निर्धारण करें।
04. आवेदन के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र (1 लाख 60 हजार तक, चालू वर्ष) होना अनिवार्य है।
05. संपूर्ण राहत कोष फॉर्म भरें और फोटो संलग्न करें।
06. जिस अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है वहां से कोटेशन लेना आवश्यक है तथा कोटेशन पर अस्पताल एवं सिविल सर्जन के हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।
07. यदि कोई दुर्घटना हुई हो तो एफआईआर रिपोर्ट या पुलिस डायरी की प्रति संलग्न करें (एमएलसी रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी)
08. आवेदन में उल्लिखित बीमारी से संबंधित सभी दस्तावेज (एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई रिपोर्ट, रक्त रिपोर्ट, आदि) पूरी रिपोर्ट के साथ संलग्न किए जाने चाहिए। यदि अंग प्रत्यारोपण हुआ है तो मिलान रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।
09. आवेदन पत्र पूरी तरह भरने के बाद उसे aao.cmrf-mh@gov.in पर ईमेल करें। साथ ही इसे अपने जिले के जिला कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री राहत कोष प्रकोष्ठ में भी जमा कराएं।
10. आवेदन स्वीकार होने के बाद आप https://cmrf.maharashtra.gov.in/applicantEnquiryForm.action पर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं या आगे की जानकारी के लिए 9321103103 पर कॉल कर सकते हैं।