




आयकर विभाग हर साल चरणबद्ध तरीके से आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित करता है। आम तौर पर, आईटीआर-1 और आईटीआर-2 के लिए फाइलिंग उपयोगिता मई के पहले या दूसरे सप्ताह में आयकर पोर्टल पर सक्रिय हो जाती है।
नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो गया है। करदाताओं को नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले 31 जुलाई तक आईटीआर (आयकर रिटर्न) दाखिल करना अनिवार्य है। करदाताओं ने कर निर्धारण वर्ष 2025-2026 के लिए अपना आयकर आईटीआर दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। आयकर विभाग जल्द ही कर निर्धारण वर्ष 2025-2026 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म जारी कर सकता है। यदि आपको अपने खाते का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, तो आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 होगी। इस तिथि से पहले रिटर्न बिना किसी गलती के दाखिल किया जाना चाहिए। यदि आप अंतिम तिथि के बाद आईटीआर दाखिल करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा।
आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी?
आयकर विभाग हर साल चरणबद्ध तरीके से आयकर रिटर्न फॉर्म तैयार करता है। आम तौर पर, आईटीआर-1 और आईटीआर-2 के लिए फाइलिंग सुविधा आयकर पोर्टल पर मई के पहले या दूसरे सप्ताह में शुरू होती है। एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाने पर आप अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।
वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कौन से दस्तावेज़ महत्वपूर्ण हैं?
यदि आप वेतनभोगी हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज फॉर्म नंबर 16 है। इस फॉर्म में पूरे वित्तीय वर्ष के लिए वेतन से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की जानकारी होती है। इस फॉर्म की सहायता से आप आसानी से अपनी कुल कर देयता और रिफंड (यदि कोई हो) की गणना कर सकते हैं। आप इसके बिना भी अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 26AS और सैलरी स्लिप जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होगी।
कर रिफंड किसे मिलेगा?
यदि आपने पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी कुल कर देयता से अधिक कर का भुगतान किया है, तो आप कर रिफंड के लिए पात्र हैं। कर रिफंड राशि की गणना आपकी कुल आय, कटौतियों और छूटों के आधार पर की जाएगी। कर रिफंड खाता आपके द्वारा चुनी गई कर प्रणाली पर भी निर्भर करेगा।
टैक्स रिफंड आने में कितना समय लगता है?
आयकर रिटर्न दाखिल करने के एक महीने के भीतर टैक्स रिफंड आपके खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। लेकिन इसके लिए ई-सत्यापन की आवश्यकता है।