




महाराष्ट्र में जल्द ही स्थानीय निकाय चुनाव होंगे।
स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। इसलिए, ये लंबित चुनाव 4 महीने के भीतर होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश जारी किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव एक निश्चित समय के भीतर कराए जाने चाहिए। न्यायालय ने विवाद के शेष मुद्दों को टालने का निर्देश दिया है।
महाराष्ट्र में जल्द ही स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। 2022 से पहले का आरक्षण कानून लागू हो जाएगा। चुनाव समयबद्ध तरीके से होने चाहिए। निर्देश में यह भी कहा गया है कि चूंकि बड़ी संख्या में स्थानीय निकायों में चुनाव होंगे, इसलिए यदि आवश्यक हुआ तो समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को 4 सप्ताह के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2022 की रिपोर्ट से पहले राज्य में मौजूद ओबीसी समुदायों को आरक्षण दिया जाना चाहिए।