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  • दिल्ली हाईकोर्ट ने ऋतिक रोशन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की, सोशल मीडिया से आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के निर्देश दिए

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    दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा करते हुए सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ वायरल हुई आपत्तिजनक और अभद्र पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश बुधवार को न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने दिया।

    ऋतिक रोशन की ओर से दायर याचिका में अदालत को बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिनमें अभिनेता की छवि का गलत उपयोग किया गया है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि ये पोस्ट उनके नाम और पहचान का अनधिकृत प्रयोग हैं, जो उनके निजी और व्यावसायिक सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं।

    अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल अंतरिम आदेश के तहत वह कुछ फैन पेजों को हटाने का कोई एकतरफा (ex-parte) निर्देश नहीं दे रही है। अदालत ने कहा कि इन पेजों के प्रतिनिधियों को नोटिस जारी कर उनकी सुनवाई की जाएगी। इसके बाद ही फैन पेजों के हटाने को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

    इस बीच, विवादित और आपत्तिजनक पोस्ट तुरंत हटाए जाने चाहिए, ताकि अभिनेता के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन रोका जा सके। अदालत ने सोशल मीडिया कंपनियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले में पूरी तरह सहयोग करें और ऐसे कंटेंट की निगरानी और नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाएं।

    डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर जानकारी का प्रसार अत्यंत तेज़ी से होता है, वहां किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम, छवि और पहचान का गलत उपयोग होने के मामले भी बढ़ रहे हैं। बॉलीवुड जैसे क्षेत्र में जहां किसी कलाकार की छवि उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, ऐसे में पर्सनैलिटी राइट्स का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

    ऋतिक रोशन का यह कदम इस दिशा में एक मजबूत संदेश है कि वे अपनी प्रतिष्ठा और छवि की सुरक्षा के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगे। यह फैसला अन्य कलाकारों और आम जनता के लिए भी एक मिसाल बन सकता है, जो अपने डिजिटल अधिकारों को लेकर सजग हैं।

    अदालत ने सोशल मीडिया कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे विवादित पोस्टों की पहचान कर उन्हें समय पर हटाएं और इस तरह की समस्याओं से बचाव के लिए बेहतर तकनीकी और प्रबंधन उपाय अपनाएं। अदालत ने कहा कि डिजिटल स्पेस में अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ-साथ निजता और सम्मान के अधिकारों का भी समान महत्व है।

    यह आदेश डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए एक चेतावनी भी है कि वे अपने नियमों और नीतियों को कठोरता से लागू करें ताकि किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचे।

    अदालत ने फैन पेज के प्रतिनिधियों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है। इस सुनवाई में पक्षकार अपनी बात अदालत के सामने रखेंगे और अदालत अंतिम आदेश पारित करेगी कि फैन पेजों को हटाना चाहिए या नहीं।

    ऋतिक रोशन के वकीलों का कहना है कि यह आदेश पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक कदम है और वे सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कदम उठाते रहेंगे।

    दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश डिजिटल युग में सार्वजनिक हस्तियों के पर्सनैलिटी राइट्स के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग के दौर में जहां जानकारी और कंटेंट का प्रसार अनियंत्रित है, वहां न्यायालय द्वारा इस तरह के आदेश कलाकारों को अपनी छवि और सम्मान की सुरक्षा करने का अधिकार देते हैं।

    यह फैसला इस बात का संकेत है कि भारत में डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा और ऑनलाइन सम्मान के संरक्षण को लेकर न्यायपालिका गंभीर है। आने वाले समय में इस दिशा में और भी कड़े नियम और कानून बनाए जाने की संभावना है, जो ऑनलाइन दुनिया को और अधिक सुरक्षित बनाएंगे।

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