• Create News
  • Nominate Now

    जिला फाजिल्का में 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत — लोगों को मिलेगी त्वरित और सस्ती न्यायिक सहायता

    इस खबर को सुनने के लिये प्ले बटन को दबाएं।

    ज्ञान साहनी | फाजिल्का (पंजाब) | समाचार वाणी न्यूज़
    पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, जिला फाजिल्का में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को किया जाएगा।

    इस कार्यक्रम का नेतृत्व माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फाजिल्का श्री अवतार सिंह करेंगे, जबकि इसकी देखरेख माननीय सचिव श्रीमती रुचि स्वप्न शर्मा (DLSA, फाजिल्का) द्वारा की जाएगी।
    यह लोक अदालत न्यायमूर्ति श्री अश्विनी कुमार मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष, और श्रीमती नवजोत कौर, सदस्य सचिव, पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत आयोजित की जा रही है।

    राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आम नागरिकों को त्वरित, सस्ती और प्रभावी न्यायिक समाधान उपलब्ध कराना है।
    इस दौरान निम्न प्रकार के मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा:

    • दीवानी (Civil) मामले

    • आपराधिक (Criminal Compoundable) मामले

    • श्रम (Labour) विवाद

    • बैंक रिकवरी, बिजली बिल, बीमा दावे

    • वैवाहिक और पारिवारिक मामले

    • वाहन दुर्घटना मुआवजा

    • सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित विवाद

    लोक अदालत के आयोजन के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की ओर से

    • मुफ्त कानूनी परामर्श,

    • हेल्प डेस्क,

    • कानूनी जागरूकता शिविर,

    • और विवाद समाधान केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

    इन सेवाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुँच सुनिश्चित करना है।

    डीएलएसए फाजिल्का की माननीय सचिव श्रीमती रुचि स्वप्न शर्मा ने कहा:

    “लोक अदालत समाज के हर वर्ग के लिए न्याय प्राप्त करने का सशक्त माध्यम है। इस आयोजन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित न रहे। हमारा प्रयास है कि लोगों की समस्याओं का समाधान समझौते के आधार पर शीघ्रता से किया जा सके।”

    उन्होंने यह भी कहा कि इस अवसर पर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा।

    राष्ट्रीय लोक अदालत केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि जन-जागरण अभियान भी है।
    यह आम नागरिकों को यह संदेश देती है कि “न्याय अब घर-घर तक पहुँच सकता है” — बस लोगों को अपनी समस्याओं को सामने लाने की आवश्यकता है।

    लोक अदालत में मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से किया जाता है, जिससे न केवल अदालतों पर बोझ घटता है, बल्कि सामाजिक सौहार्द भी कायम रहता है।

    यदि कोई व्यक्ति अपने कानूनी अधिकारों, सलाह या सहायता से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो वह निम्न माध्यमों से संपर्क कर सकता है:

    • टोल-फ्री हेल्पलाइन: 📞 15100

    • डीएलएसए फाजिल्का कार्यालय: ☎️ 01638-261500

    • कार्यालय समय: सोमवार से शुक्रवार, प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक।

    न्यूज़ शेयर करने के लिए क्लिक करें .
  • Advertisement Space

    Related Posts

    भारत ने ब्राज़ील को ‘आकाश’ मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति का दिया प्रस्ताव, राजनाथ सिंह और ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक

    इस खबर को सुनने के लिये प्ले बटन को दबाएं। भारत ने अपने रणनीतिक साझेदार ब्राज़ील को स्वदेशी ‘आकाश’ मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति का प्रस्ताव देकर रक्षा कूटनीति के क्षेत्र…

    Continue reading
    पूर्व सैनिकों को बड़ी सौगात: रक्षा मंत्री ने वित्तीय सहायता में 100% बढ़ोतरी को दी मंजूरी

    इस खबर को सुनने के लिये प्ले बटन को दबाएं। देश के उन वीर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए राहत की एक बड़ी खबर सामने आई है, जिन्होंने…

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *