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  • जिला फाजिल्का में 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत — लोगों को मिलेगी त्वरित और सस्ती न्यायिक सहायता

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    ज्ञान साहनी | फाजिल्का (पंजाब) | समाचार वाणी न्यूज़
    पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, जिला फाजिल्का में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को किया जाएगा।

    इस कार्यक्रम का नेतृत्व माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फाजिल्का श्री अवतार सिंह करेंगे, जबकि इसकी देखरेख माननीय सचिव श्रीमती रुचि स्वप्न शर्मा (DLSA, फाजिल्का) द्वारा की जाएगी।
    यह लोक अदालत न्यायमूर्ति श्री अश्विनी कुमार मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष, और श्रीमती नवजोत कौर, सदस्य सचिव, पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत आयोजित की जा रही है।

    राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आम नागरिकों को त्वरित, सस्ती और प्रभावी न्यायिक समाधान उपलब्ध कराना है।
    इस दौरान निम्न प्रकार के मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा:

    • दीवानी (Civil) मामले

    • आपराधिक (Criminal Compoundable) मामले

    • श्रम (Labour) विवाद

    • बैंक रिकवरी, बिजली बिल, बीमा दावे

    • वैवाहिक और पारिवारिक मामले

    • वाहन दुर्घटना मुआवजा

    • सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित विवाद

    लोक अदालत के आयोजन के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की ओर से

    • मुफ्त कानूनी परामर्श,

    • हेल्प डेस्क,

    • कानूनी जागरूकता शिविर,

    • और विवाद समाधान केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

    इन सेवाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुँच सुनिश्चित करना है।

    डीएलएसए फाजिल्का की माननीय सचिव श्रीमती रुचि स्वप्न शर्मा ने कहा:

    “लोक अदालत समाज के हर वर्ग के लिए न्याय प्राप्त करने का सशक्त माध्यम है। इस आयोजन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित न रहे। हमारा प्रयास है कि लोगों की समस्याओं का समाधान समझौते के आधार पर शीघ्रता से किया जा सके।”

    उन्होंने यह भी कहा कि इस अवसर पर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा।

    राष्ट्रीय लोक अदालत केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि जन-जागरण अभियान भी है।
    यह आम नागरिकों को यह संदेश देती है कि “न्याय अब घर-घर तक पहुँच सकता है” — बस लोगों को अपनी समस्याओं को सामने लाने की आवश्यकता है।

    लोक अदालत में मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से किया जाता है, जिससे न केवल अदालतों पर बोझ घटता है, बल्कि सामाजिक सौहार्द भी कायम रहता है।

    यदि कोई व्यक्ति अपने कानूनी अधिकारों, सलाह या सहायता से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो वह निम्न माध्यमों से संपर्क कर सकता है:

    • टोल-फ्री हेल्पलाइन: 📞 15100

    • डीएलएसए फाजिल्का कार्यालय: ☎️ 01638-261500

    • कार्यालय समय: सोमवार से शुक्रवार, प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक।

  • Gian Sahani

    रिपोर्टर समाचार बाणी न्युज ज्ञान साहनी, मुक्तसर साहिब, फाजिल्का जिला

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