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बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर कानूनी विवाद में फंस गए हैं। राजस्थान के कोटा जिला उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय ने सलमान खान और राजश्री पान मसाला कंपनी को भ्रामक विज्ञापन के मामले में नोटिस जारी किया है। मामला उस विज्ञापन से जुड़ा है जिसमें दावा किया गया है कि 5 रुपये के पाउच में “केसर युक्त इलायची” उपलब्ध है।
कोटा के अधिवक्ता और भाजपा नेता इंद्र मोहन हनी ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि यह दावा पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है, क्योंकि इतने कम दाम में असली केसर का उपयोग संभव ही नहीं है। इस परिवाद पर अदालत ने गंभीरता दिखाते हुए अभिनेता सलमान खान और पान मसाला कंपनी दोनों को नोटिस भेजा है और 27 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
भ्रामक विज्ञापन पर सवाल
अधिवक्ता हनी ने अदालत में यह भी तर्क दिया कि “राजश्री पान मसाला कंपनी का विज्ञापन उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रहा है।”
उनका कहना है कि इस विज्ञापन में सलमान खान जैसी बड़ी हस्ती शामिल हैं, जिनका प्रभाव आम जनता पर बहुत गहरा होता है।
“जब कोई बड़ा स्टार किसी उत्पाद का प्रचार करता है, तो उपभोक्ता उस पर विश्वास कर लेता है। ऐसे में यदि उत्पाद झूठे दावे करता है तो यह सीधे तौर पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उल्लंघन है।”
उन्होंने यह भी कहा कि “5 रुपये का पाउच असली केसर युक्त होना व्यावहारिक रूप से असंभव है। असली केसर की कीमत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक है, इसलिए इस दावे में धोखाधड़ी की संभावना है।”
अदालत की सख्त टिप्पणी
कोटा जिला उपभोक्ता न्यायालय ने इस शिकायत को सुनने के बाद राजश्री पान मसाला कंपनी और अभिनेता सलमान खान दोनों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों से जवाब मांगा है कि उनके विज्ञापन में किया गया दावा किस आधार पर है।
अदालत ने कहा कि अगर विज्ञापन भ्रामक पाया जाता है, तो यह उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आएगा।
अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि मामले की सुनवाई के दौरान विज्ञापन को अस्थायी रूप से रोकने पर विचार किया जा सकता है।
अगली सुनवाई की तारीख 27 नवंबर तय की गई है।
सलमान खान की विज्ञापन विवादों से पुरानी पहचान
यह पहला मौका नहीं है जब सलमान खान किसी विज्ञापन विवाद में फंसे हैं।
इससे पहले भी कई बार बॉलीवुड स्टार्स को भ्रामक विज्ञापनों को लेकर कोर्ट की नोटिस का सामना करना पड़ा है।
सलमान खान ने राजश्री पान मसाला के विज्ञापन में दावा किया था कि “यह इलायची असली केसर से युक्त है और स्वाद में बेमिसाल है।”
विज्ञापन में सलमान का यह कहना कि “केसर का असली स्वाद अब हर किसी की पहुंच में” उपभोक्ता अधिनियम की धारा 2(28) के तहत भ्रामक प्रस्तुति मानी जा सकती है।
कंपनी की प्रतिक्रिया
फिलहाल राजश्री पान मसाला कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि “हम अपने उत्पाद के हर दावे पर कायम हैं और अदालत में वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।”
वहीं सलमान खान की ओर से भी अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
कानूनी विशेषज्ञों की राय
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भ्रामक विज्ञापन के मामलों में अदालतें अब पहले से अधिक सख्त रुख अपना रही हैं।
यदि यह साबित हो जाता है कि विज्ञापन झूठा है और उपभोक्ता को भ्रमित करने वाला है, तो संबंधित कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और प्रचारक (ब्रांड एंबेसडर) को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
उपभोक्ता कानून के तहत, किसी भी विज्ञापन में गलत दावे करने पर 5 साल तक की जेल या भारी जुर्माने का प्रावधान है।
सोशल मीडिया पर बवाल
जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर “#SalmanKhan” और “#MisleadingAdCase” ट्रेंड करने लगे।
कई यूज़र्स ने सवाल उठाया कि आखिर बॉलीवुड स्टार्स पान मसाला जैसे उत्पादों का प्रचार क्यों करते हैं, जिनका सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है।
कुछ ने कहा कि “सलमान खान जैसे आइकॉन को अपने फैंस के लिए जिम्मेदारी दिखानी चाहिए।”

		
		
		
		
		
		
		
		
		






