देश में बढ़ती डिजिटल पायरेसी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Telegram के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) ने कंपनी को नोटिस जारी कर अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पायरेटेड फिल्में, वेब सीरीज और अन्य OTT कंटेंट को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं।
मंत्रालय ने Telegram से कहा है कि वह अवैध रूप से साझा किए जा रहे सभी कॉपीराइटेड कंटेंट के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे और इस संबंध में उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर सरकार को सौंपे।
सरकार का मानना है कि ऑनलाइन पायरेसी के कारण फिल्म और OTT उद्योग को हर साल भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। नई फिल्मों और वेब सीरीज के रिलीज होते ही उनका अवैध प्रसार विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म और चैनलों के माध्यम से होने लगता है, जिससे कंटेंट निर्माताओं की आय प्रभावित होती है।
सूत्रों के अनुसार, कई OTT प्लेटफॉर्म और कंटेंट मालिकों की शिकायतों के बाद मंत्रालय ने जांच की, जिसमें करीब 3,142 Telegram चैनलों की पहचान की गई। इन चैनलों पर कथित तौर पर बिना अनुमति के फिल्मों और वेब सीरीज का प्रसार किया जा रहा था।
सरकार ने यह नोटिस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और आईटी नियम, 2021 के तहत जारी किया है। नियमों के अनुसार, किसी सरकारी या न्यायालय के आदेश के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए गैर-कानूनी कंटेंट को हटाना अनिवार्य है।
इस कार्रवाई के साथ सरकार ने मैसेजिंग ऐप्स के यूजरनेम फीचर को लेकर भी निगरानी बढ़ा दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने Telegram और Signal से इस फीचर की कार्यप्रणाली और सुरक्षा उपायों पर जानकारी मांगी है।
सरकार का कहना है कि यूजरनेम फीचर का दुरुपयोग पहचान की चोरी, फर्जी अकाउंट बनाने और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे मामलों में किया जा सकता है। इसी कारण कंपनियों से पूछा गया है कि वे ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन-कौन से सुरक्षा उपाय लागू कर रही हैं।
सरकार का यह कदम देश में ऑनलाइन पायरेसी पर अंकुश लगाने, डिजिटल कंटेंट निर्माताओं के अधिकारों की रक्षा करने और इंटरनेट पर सुरक्षित एवं जिम्मेदार डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।








