सुलतानपुर की विशेष अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा नेता अमित शाह पर 2018 में किए गए कथित आपत्तिजनक बयान के संबंध में अपना बयान दर्ज़ कराया। उन्होंने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि उनका उद्देश्य किसी की छवि को नुकसान पहुँचाना नहीं था। अगली सुनवाई 12 अगस्त को निर्धारित की गई है, जिसमें सबूतों की प्रस्तुति की जाएगी।
यह मामला 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा बेंगलुरु में दिए गए एक बयान से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर हत्या का आरोप है। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने इस बयान को मानहानि मानते हुए सुलतानपुर की अदालत में शिकायत दर्ज़ कराई थी।
राहुल गांधी ने अदालत में पेश होकर अपने बयान में कहा कि उन्होंने जानबूझकर किसी की छवि को नुकसान पहुँचाने का प्रयास नहीं किया। उनके वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि राहुल गांधी ने अदालत में सभी सवालों का उत्तर दिया और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को निर्धारित की है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा सबूतों की प्रस्तुति की जाएगी। इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है, यदि आरोप सिद्ध होते हैं।
राहुल गांधी के खिलाफ सुलतानपुर की विशेष अदालत में चल रहे मानहानि मामले में उनकी पेशी और बयान दर्ज़ होने के बाद, अब अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। यह मामला राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसके परिणामों पर सभी की निगाहें टिकी हैं।








