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    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPPSC मुख्य परीक्षा पर लगाई रोक, ओबीसी उम्मीदवारों की याचिका पर आदेश

    CL SAINI

    City: Kanpur | State: Uttar Pradesh
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    सीएल सैनी | इलाहाबाद | समाचार वाणी न्यूज़
    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की संयुक्त राज्य इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2024 के परिणाम में संशोधन करने का आदेश देते हुए मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी है।

    हाईकोर्ट ने इस मामले में ओबीसी उम्मीदवारों की याचिका पर गौर करते हुए कहा कि उन्हें अनारक्षित श्रेणी में मौका नहीं दिया गया। इसको लेकर आयोग की ओर से उचित प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता बताई गई।

    कोर्ट ने आदेश दिया कि UPPSC को संशोधित मेरिट सूची तैयार करनी होगी। तब तक मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया पर रोक रहेगी। इसका मतलब है कि आयोग मुख्य परीक्षा की तारीख या प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले नई मेरिट सूची बनाए बिना कोई कदम नहीं उठा सकता।

    इस आदेश से उन उम्मीदवारों को राहत मिलेगी जिन्हें अनारक्षित श्रेणी में मौका नहीं मिला था। वहीं, UPPSC को भी संशोधित परिणाम तैयार करने और सभी उम्मीदवारों को न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

    इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निर्णय UPPSC की परीक्षाओं में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ओबीसी उम्मीदवारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह आदेश काफी अहम साबित होगा।

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