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चर्चित शिक्षक और कोचिंग संचालक खान सर को पटना फायरिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने मंगलवार को उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इस फैसले के बाद फिलहाल खान सर को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।
खान सर पर 2 जून को उनके कोचिंग सेंटर के बाहर हुई कथित गोलीबारी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामला पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र से जुड़ा है। गिरफ्तारी की आशंका के बीच उन्होंने सोमवार को सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
यह मामला एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद चर्चा में आया था। वीडियो में खान सर के कोचिंग संस्थान के दो सुरक्षा गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को हिरासत में लेकर बाद में गिरफ्तार कर लिया।
घटना 2 जून की रात की बताई जा रही है। आरोप है कि कुछ लोगों ने कोचिंग सेंटर के बाहर तोड़फोड़ की, पोस्टर फाड़े और सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट की। शुरुआती दौर में खान सर ने फायरिंग की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया।
जांच के दौरान सुरक्षा गार्डों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने खान सर के निर्देश पर आत्मरक्षा में फायरिंग की थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच का दायरा बढ़ाते हुए खान सर के खिलाफ भी आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया।
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस खान सर की तलाश में जुट गई थी। इस दौरान उनके अदालत में आत्मसमर्पण करने की भी चर्चा रही, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बजाय उनके वकीलों ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी, जिससे उन्हें फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। मामले की आगामी सुनवाई में कोर्ट आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगा।
उधर, इसी मामले में गिरफ्तार किए गए ज्ञान बिंदु संस्थान के निदेशक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फायरिंग की घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल जारी है।








