




EPFO ने जारी किया नया सर्कुलर, अब नौकरी की तारीखों में ओवरलैप होने पर भी पीएफ क्लेम नहीं होगा खारिज।
नई दिल्ली, 23 मई 2025:अब अगर आपकी पिछली और नई नौकरी की तारीखों में ओवरलैपिंग (Overlap) हो रही है, तो भी आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस संबंध में 20 मई 2025 को एक अहम सर्कुलर जारी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि ऐसी मामूली गलतियों की वजह से क्लेम को खारिज नहीं किया जाएगा।
EPFO द्वारा दी जाने वाली यह सुविधा लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आर्थिक संबल का काम करती है। नौकरी के दौरान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर कुल वेतन का 24% (12%+12%) हिस्सा कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा करते हैं। इस जमा राशि का उपयोग न केवल रिटायरमेंट के बाद बल्कि आपातकालीन वित्तीय जरूरतों के समय भी किया जा सकता है।
क्या था पहले का नियम?
पहले यदि दो नौकरियों की सर्विस डेट्स में ओवरलैपिंग पाई जाती थी तो EPFO द्वारा ट्रांसफर या विड्रॉल क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता था। इससे कर्मचारियों को दोबारा दस्तावेज़ जमा करने पड़ते थे और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था।
क्या है नया बदलाव?
EPFO के नए सर्कुलर के मुताबिक:
१. यदि आपकी पिछली और वर्तमान नौकरी की तारीखों में ओवरलैपिंग है, तो केवल इसी वजह से क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जाएगा।
२. अब EPFO का स्थानीय कार्यालय क्लेम रिजेक्ट करने की बजाय स्पष्टिकरण (clarification) मांगेगा।
३. ट्रांसफर ऑफिस को जिम्मेदारी दी गई है कि वह उचित जांच के बाद ही क्लेम को आगे बढ़ाए या आवश्यक जानकारी ले।
EPFO का उद्देश्य:
EPFO के अनुसार, कई बार ओवरलैपिंग ईमानदारी से हुई भूल होती है, जैसे कि एक कंपनी से रिलीविंग लेटर देर से मिलना और दूसरी में समय से जॉइन कर लेना। ऐसे मामलों में कर्मचारी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
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