




ITR भरने की अंतिम तारीख बढ़ी, अब 15 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं फाइल।
नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का सीजन शुरू हो चुका है। पहले जहां इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, अब उसे बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। टैक्सपेयर्स अब असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ITR-1 और ITR-4 जैसे फॉर्म भर सकते हैं।
लेकिन ध्यान दें, सही फॉर्म का चुनाव करना बेहद जरूरी है। अगर आप गलत ITR फॉर्म भरते हैं, तो आपका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है। आइए जानते हैं आपके लिए कौन सा फॉर्म उपयुक्त रहेगा।
ITR-1 (सहज फॉर्म) – किसके लिए है उपयुक्त?
१. आय 50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
२. कमाई के स्रोत: सैलरी, पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी से किराया, बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट और 5,000 रुपये तक की खेती से आय.
३. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन: 1.25 लाख रुपये तक की कमाई स्वीकार्य
किसके लिए नहीं:
१. जिनकी खेती से ₹5000 से ज्यादा कमाई है.
२. जिनके पास एक से अधिक घर हैं.
३. जिनकी कमाई विदेश से होती है.
४. जिनके पास अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हैं.
५. जिनकी लॉटरी या रेस से कमाई है.
ITR-2 – किसे भरना चाहिए?
नौकरीपेशा या पेंशनर्स जिनकी आय के अनेक स्रोत हैं
अगर आपकी आय में शामिल हैं:
१. शेयर या म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट
२. एक से अधिक संपत्तियों से किराया
३. विदेश से कमाई
४. व्यवसायिक पेशे जैसे डॉक्टर, वकील आदि
ITR-4 (सुगम फॉर्म) – किसके लिए है उपयुक्त?
१. हिंदू अविभाजित परिवार, स्मॉल बिजनेस, फर्म पार्टनर, फ्रीलांसर, कंसल्टेंट, रिटेलर, डॉक्टर आदि
२. प्रिजंप्टिव टैक्स स्कीम (धारा 44AD, 44ADA, 44AE) के अंतर्गत आय
३. 50 लाख रुपये तक की कुल वार्षिक आय
४. स्रोत: फ्रीलांसिंग, सैलरी, पेंशन, बैंक इंटरेस्ट, खेती से आय, फैमिली पेंशन
५. यह फॉर्म NRI, कंपनी डायरेक्टर, अनलिस्टेड शेयरधारक, ESOP टैक्स स्थगित करने वाले या लॉटरी-रेस जैसी आय वालों के लिए नहीं है।
कैसे करें सही फॉर्म का चुनाव?
१. सैलरी/पेंशन से कमाई: ITR-1
२. मल्टीपल इनकम सोर्स (शेयर, किराया, विदेश): ITR-2
३. बिजनेस/फ्रीलांसिंग/प्रिजंप्टिव टैक्स स्कीम: ITR-4
४. गलत फॉर्म भरने से आयकर विभाग रिटर्न रिजेक्ट कर सकता है, इसलिए अपने इनकम सोर्स और निवेशों के अनुसार ही फॉर्म चुनें।
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