




महाराष्ट्र सरकार की नई टैक्स नीति के तहत अब पेट्रोल, डीजल, CNG और कमर्शियल गाड़ियों पर कीमत के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा, EV को मिली राहत।
वाहन टैक्स नीति में बड़ा फेरबदल
Vehicle Tax Revised in Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने 1 जुलाई 2025 से नई वाहन टैक्स नीति लागू कर दी है, जिसके तहत अब पेट्रोल-डीजल, CNG, LNG और कमर्शियल वाहनों पर टैक्स की दरों में इजाफा किया गया है। इस बदलाव का असर सीधे तौर पर आम लोगों, वाहन खरीदारों और व्यावसायिक परिवहन पर पड़ेगा।
अब कीमत के आधार पर लगेगा टैक्स
नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब गाड़ियों की एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर टैक्स वसूला जाएगा।
पेट्रोल गाड़ियों पर टैक्स दरें:
१. ₹10 लाख तक: 11%
२. ₹10–20 लाख: 12%
३. ₹20 लाख से ऊपर: 13%
डीजल गाड़ियों पर टैक्स दरें:
१. ₹10 लाख तक: 13%
२. ₹10–20 लाख: 14%
३. ₹20 लाख से ऊपर: 15%
इंपोर्टेड और कंपनी रजिस्ट्रेशन पर 20% टैक्स
यदि कोई वाहन विदेश से आयात किया गया है या किसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो अब उस पर सीधा 20% वन-टाइम टैक्स लगेगा। यह प्रावधान लग्जरी और व्यवसायिक उपयोग की गाड़ियों को प्रभावित करेगा।
CNG और LNG वाहनों पर अतिरिक्त टैक्स
पहले CNG/LNG वाहनों को टैक्स में छूट मिलती थी, लेकिन अब सभी श्रेणियों में 1% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा। इससे इनपर लागत थोड़ी बढ़ जाएगी।
कमर्शियल वाहनों पर नया गणना आधार
अब कमर्शियल वाहनों पर टैक्स भार क्षमता के बजाय एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर लिया जाएगा।
उदाहरण:
यदि किसी पिकअप ट्रक की कीमत ₹10 लाख है, तो अब उस पर 7% यानी ₹70,000 टैक्स देना होगा, जो पहले केवल ₹20,000 था।
ईवी को मिली राहत
सरकार ने ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) सेगमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 30 लाख से ऊपर की गाड़ियों पर प्रस्तावित 6% टैक्स को फिलहाल स्थगित कर दिया है।
सरकार का उद्देश्य
महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, इस नई टैक्स नीति का उद्देश्य:
१. राज्य का राजस्व बढ़ाना
२. टैक्स कलेक्शन में पारदर्शिता लाना
३. टैक्स चोरी पर लगाम लगाना
४. प्रणाली को आसान और डिजिटल बनाना है।
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