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    अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और DGCA से मांगी जवाबी रिपोर्ट

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    सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान दुर्घटना के मामले में केंद्र सरकार और DGCA (Directorate General of Civil Aviation) से जवाब मांगा है। यह कदम एक PIL (Public Interest Litigation) के बाद उठाया गया, जिसमें स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी।

    PIL दाखिल करने वाले ने अदालत में दावा किया कि:

    • विमान दुर्घटना की जांच में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं की जा रही है।

    • DGCA के बजाय कोई स्वतंत्र एजेंसी जांच करे, ताकि हादसे की वास्तविक वजह सामने आ सके।

    • पीड़ितों और उनके परिवारों के हक़ में निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित हो।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:

    • केंद्र और DGCA को मामले पर 30 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

    • अदालत ने जोर दिया कि सार्वजनिक हित और विमानन सुरक्षा के लिहाज से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।

    • कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, तो स्वतंत्र जांच आयोग गठित किया जा सकता है।

    विशेषज्ञ मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कदम विमानन सुरक्षा में सुधार और जनता के विश्वास को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

    अहमदाबाद में हुई यह दुर्घटना पिछले कुछ महीनों में विमानन क्षेत्र की सबसे गंभीर घटनाओं में गिनी जा रही है।

    • विमान में सवार यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता रही।

    • प्रारंभिक रिपोर्ट में तकनीकी और मानव त्रुटि दोनों की संभावना जताई गई।

    • पीड़ितों के परिवारों ने घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

    DGCA भारत में सिविल एविएशन की नियामक संस्था है।

    • हादसे के तुरंत बाद DGCA ने प्रारंभिक जांच शुरू की थी।

    • हालांकि PIL में दावा किया गया कि DGCA की जांच पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है

    • सुप्रीम कोर्ट ने DGCA और केंद्र से जवाब मांगा ताकि जांच की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

    • सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि सार्वजनिक हित में सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

    • अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अगर स्वतंत्र जांच आवश्यक हुई, तो इसे तुरंत लागू किया जाएगा।

    • यह कदम विमानन सुरक्षा सुधार और सार्वजनिक विश्वास के लिए महत्वपूर्ण है।

    वकीलों का कहना है कि PIL और कोर्ट का हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है कि पीड़ितों और जनता के हित की रक्षा हो।

    विमानन और कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि:

    1. सुप्रीम कोर्ट का कदम विमानन सुरक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में है।

    2. DGCA और केंद्र को जवाब देना अनिवार्य है, ताकि जांच में निष्पक्षता और पारदर्शिता हो।

    3. स्वतंत्र जांच से भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा मानक सुधारने में मदद मिलेगी।

    एक विमानन विशेषज्ञ ने कहा—
    “इस तरह की न्यायिक पहल से न केवल सुरक्षा सुधार होगी, बल्कि जनता का विश्वास भी बढ़ेगा।”

    • परिवार और यात्री संघ ने सुप्रीम कोर्ट के कदम का स्वागत किया।

    • उन्होंने कहा कि स्वतंत्र जांच से सच सामने आएगा और न्याय सुनिश्चित होगा।

    • पीड़ित परिवारों ने सुरक्षा मानकों में सुधार की भी उम्मीद जताई।

    • कोर्ट की अगली सुनवाई में केंद्र और DGCA का जवाब सामने आएगा।

    • यदि अदालत संतुष्ट नहीं होती है, तो स्वतंत्र जांच आयोग गठित किया जा सकता है।

    • यह आयोग दुर्घटना की सभी तकनीकी और मानव कारकों की जांच करेगा।

    विशेषज्ञ मानते हैं कि स्वतंत्र जांच से विमानन उद्योग में सुरक्षा और भरोसा दोनों बढ़ेंगे।

    अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश मामले में सुप्रीम कोर्ट का कदम निष्पक्ष जांच और सार्वजनिक हित की दिशा में अहम है।

    • केंद्र और DGCA को जवाब देना अनिवार्य हुआ।

    • PIL के माध्यम से स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग को समर्थन मिला।

    • यह पहल विमानन सुरक्षा और भविष्य में हादसों को रोकने के लिए सकारात्मक संदेश है।

    सार्वजनिक और कानूनी दृष्टि से यह मामला दिखाता है कि नागरिकों का अधिकार और सुरक्षा सर्वोपरि हैं।

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