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    नासिक का किसान ₹1.44 करोड़ की धोखाधड़ी का शिकार

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    महाराष्ट्र के नासिक जिले के निफ़ाड़ क्षेत्र का एक 29 वर्षीय किसान शराब की दुकान का लाइसेंस दिलाने के बहाने ₹1.44 करोड़ रुपये से धोखाधड़ी के शिकार हो गया। यह मामला उसकी गँभीर आर्थिक स्थिति और धोखेबाज़ी की नापाक साज़िश को उजागर करता है। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर गहरी जांच शुरू कर दी है।

    कैसे हुआ धोखा: लाइसेंस का झांसा और किश्तों में अदा की गई रकम

    एक व्यक्ति, जो महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण का निवासी बताया गया है, उसने किसान को यह भरोसा दिलाया कि वह नवी मुंबई के पनवेल इलाके में स्थित एक शराब दुकान का लाइसेंस उसके नाम पर ट्रांसफर करवा सकता है। किसान और उसका भाई इस विश्वास के चलते जनवरी 2025 तक जुलाई 2024 से कई किस्तों में ₹1.44 करोड़ आरोपी को दे चुके थे।

    बेटी गई राशि और बाउंस चेक्स का खेल

    रकम मिलने के बाद आरोपी ने शराब दुकान के मालिक को ₹61 लाख अदा किए, लेकिन ₹83 लाख रुपये गबन कर लिए। जब किसान ने लाइसेंस की स्थिति और भुगतान के बारे में पूछा, तो आरोपी ने कुछ चेक दिए। परंतु, ये सभी चेक बाउंस हो गए, जिससे किसान और संदिग्ध हुआ। उसे न तो पैसा वापस मिला, और न ही लाइसेंस ट्रांसफर हुआ।

    कानूनी कार्रवाई: धोखाधड़ी के तहत FIR दर्ज

    ग्राहक की शिकायत के आधार पर, 23 अगस्त 2025 को एमएफसी पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita), धारा 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत प्रथा दर्ज की गई। फिलहाल, विशेष जांच प्रक्रिया जारी है और पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है।

    परिदृश्य और संदर्भ: ग्रामीण भरोसा और धोखेबाज़ी

    यह मामला ग्रामीण इलाकों में अक्सर बढ़ते भरोसे और धोखे की प्रवृत्ति को उजागर करता है। अक्सर ग्रामीण लोग बड़ी रकम निवेश करने से पहले पर्याप्त जांच नहीं करते; ऐसे धोखेबाज़ इसका फायदा उठाते हैं। नाशिक जैसे कृषि प्रधान क्षेत्रों में लाइसेंस, अनुमति या सरकारी सेवाओं के नाम पर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं।

    झूठे वादों का जाल

    धोखेबाज़ अक्सर कहते हैं—

    • “मेरी ऊँचे अधिकारियों तक पहुँच है।”

    • “मैं तुम्हें जल्दी लाइसेंस दिला दूँगा।”

    • “तुम्हें सरकारी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है।”
      ऐसे वादे लोगों को लुभा लेते हैं।

    नकदी लेन-देन और कानूनी सुरक्षा का अभाव

    ग्रामीण लोग अक्सर नकदी या सीधी रकम देकर काम कराने की आदत रखते हैं। इस तरह का लेन-देन कानूनी दस्तावेज़ों से सुरक्षित नहीं होता। यही वजह है कि जब धोखा होता है तो सबूत जुटाना मुश्किल हो जाता है।

    नाशिक का संदर्भ

    नाशिक एक कृषि प्रधान जिला है, लेकिन यहाँ पर शराब उद्योग, अंगूर और वाइन व्यवसाय भी बड़े पैमाने पर चलता है। इसी कारण, शराब दुकानों के लाइसेंस को लेकर लोग लालायित रहते हैं, क्योंकि ये अत्यधिक लाभदायक व्यवसाय साबित हो सकता है।
    धोखेबाज़ों ने इसी महत्वाकांक्षा का फायदा उठाया और किसान को विश्वास दिलाया कि उसके पास शराब दुकान का लाइसेंस दिलवाने की “चाबी” है।

    समाज और प्रशासन के लिए संदेश

    यह घटना केवल एक किसान की व्यक्तिगत चोट नहीं, बल्कि यह संकेत करती है कि अधिकारियों और समाज को जागरूकता फैलानी होगी:

    • किसानों और ग्रामीणों को चेतावनी—किसी भी ऐसे दावे को सावधानी से देखें जो लाइसेंस या सरकारी अनुमति दिलाने का आश्वासन देते हैं।

    • प्रक्रियाओं में पारदर्शिता—शराब लाइसेंस संबंधी प्रक्रियाओं में सरकारी स्तर पर ऑनलाइन ट्रैकिंग और प्रमाणीकरण की सुविधा होनी चाहिए।

    • स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही—अगर कोई फर्जी एजेंट लाइसेंस दिला रहा हो, तो ऐसे एजेंटों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

    • पुलिस और न्यायपालिका की तत्परता—एफआईआर दर्ज करना महत्वपूर्ण है; पर उससे आगे मामले को तेजी से सुलझाना भी आवश्यक है।

    प्रेस कवरेज से मुख्य बिंदु (स्रोत-आधारित)

    बिंदु विवरण
    शिकायतकर्ता नासिक के निफ़ाड़ निवासी 29 वर्षीय किसान, अपने भाई के साथ भुगतान किया
    अभियुक्त ठाणे (कल्याण) निवासी, शराब लाइसेंस ट्रांसफर का झांसा
    भुगतान समय जुलाई 2024–जनवरी 2025
    संपूर्ण राशि ₹1.44 करोड़
    दी गई राशि ₹61 लाख (दुकानदार को)
    गबन की गई राशि ₹83 लाख
    चेक बाउंस
    एफआईआर तारीख 23 अगस्त 2025
    धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता (धोखाधड़ी)
    जांच जारी (एमएफसी पुलिस स्टेशन)

    निष्कर्ष

    यह मामला किसानों और ग्रामीणों में ‘अंधविश्वास’ और ‘तत्काल समाधान’ के चक्कर में की गई आर्थिक चपत को उजागर करता है। लाइसेंस, मंजूरी या सरकारी सुविधा दिलवाने का दावा करने वाले लोग अक्सर अपनी विश्वसनीयता के नाम पर बड़ी रकम लेकर गायब हो जाते हैं। यह घटना प्रशासन, समाज और सामान्य जनता—सभी को सतर्क रहने की सीख देती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी प्रकार की वित्तीय लेनदेन से पहले हमेशा जांच-पड़ताल की जाए।

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