




संवादाता | राजेश चौधरी | हनुमानगढ़ | – मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशभर में शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का उद्देश्य आमजन को योजनाओं का सीधा लाभ दिलाना और उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना है।
शिविरों में मिलने वाले प्रमुख लाभ
जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने बताया कि शिविरों के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इसके तहत:
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बकाया लीज राशि वर्ष 2025-26 तक एकमुश्त जमा कराने पर 100% ब्याज छूट।
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फ्री होल्ड पट्टा हेतु 10 वर्ष और लीज मुक्ति हेतु 8 वर्ष की राशि अग्रिम जमा करने पर बकाया लीज राशि में 60% छूट।
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आवासीय भूखण्ड पुनर्ग्रहण शुल्क में:
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250 वर्ग मीटर तक: 75% छूट
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250–500 वर्ग मीटर: 50% छूट
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500–1000 वर्ग मीटर: 25% छूट
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कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में शेष पट्टों पर 100% ब्याज छूट।
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अपंजीकृत दस्तावेजों से खरीदे भूखण्डों के अंतिम क्रेताओं को पट्टा देते समय शास्ती में 100% छूट।
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आवासीय प्रीमियम दरों में 100 वर्ग मीटर तक 25% छूट और 100–200 वर्ग मीटर तक 15% छूट।
अन्य प्रावधान
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भवन निर्माण स्वीकृति, भू-उपयोग परिवर्तन, ले-आउट प्लान अनुमोदन में सरलीकरण और क्षेत्रफल के आधार पर छूट।
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नगर पालिका अधिनियम धारा 69-ए के तहत फ्री-होल्ड पट्टा शुल्क में:
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200 वर्ग मीटर तक 50% छूट
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200–500 वर्ग मीटर तक 40% छूट
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भवन मानचित्र शुल्क में 500 वर्ग मीटर तक जी+1 मंज़िल की स्वीकृति पर 50% छूट।
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खांचा भूमि आवंटन, नामांतरण, मौका निरीक्षण व आवेदनों में सरलीकरण जैसे विशेष कदम।
जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों से पहले सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर ली जाएं, ताकि आमजन को अधिकतम सुविधा समय पर मिल सके।