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    32 वर्ष पुराने हत्या मामले में पांच अभियुक्त बरी — दस्तावेज़ क्षतिग्रस्त व सबूतों की कमी बनी राहत

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    महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक सत्र न्यायालय ने उन पांच अभियुक्तों को बरी कर दिया, जो लगभग 32 वर्ष पहले एक हत्या मामले में आरोपित थे। अदालत ने बरी का कारण यह बताया कि प्रमुख दस्तावेज़, जैसे गवाहों के बयान व चार्जशीट, क्षतिग्रस्त या फाड़े हुए मिले और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभिलेखों में नहीं थी। अभियोजन पक्ष सक्षम गवाह पेश नहीं कर सका, जिससे दोष सिद्ध नहीं हो पाया।

    करीब तीन दशकों पहले हुई इस हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शुरुआती जाँच एवं आरोप तय करने की प्रक्रिया के बाद मामला कोर्ट में भेजा गया। लेकिन उसके बाद इतने वर्षों तक मामला लंबित रहा कि रिकॉर्ड, दस्तावेज़, गवाह की याददाश्त और सबूतों की विश्वसनीयता प्रभावित हो गई।

    समय के साथ:

    • कुछ दस्तावेज़ खो गए या क्षतिग्रस्त हो गए

    • मूल गवाहों ने समय के बदले बयान दिए या अपना बयान वापस ले लिया

    • पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभिलेखों में मौजूद नहीं थी

    • अभियोजन ने आरोपी को दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया

    निर्णय सुनाते हुए कोर्ट ने कहा:

    • जब प्रमुख दस्तावेज़ क्षतिग्रस्त या अधूरे हों, तो उस पर कार्रवाई करना संभव नहीं है।

    • पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभाव अपराध की निष्पक्ष विवेचना में बड़ी बाधा है।

    • अभियोजन को यह साबित करना होता है कि आरोपी ने अपराध किया; सुपुर्द दोष सिद्ध करना जरूरी है।

    • गवाहों की निश्‍चित पहचान और विश्वसनीयता होना अनिवार्य है, लेकिन अभियोजन ने इसे पूरा नहीं किया।

    • इसलिए, संशय का लाभ आरोपियों को देना चाहिए — इस आधार पर अदालत ने सभी पांचों को बरी कर दिया।

    इस तरह के फैसले हमें निम्न चुनौतियों की याद दिलाते हैं:

    1. दस्तावेज़ संरक्षण की व्यवस्था: पुराने मामलों में अभिलेख सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आवश्यक है।

    2. वित्त और संसाधन बाधाएँ: अभियोजन एजेंसियों को तकनीकी, फॉरेंसिक एवं अनुसंधान संसाधन चाहिए।

    3. देरी का दुष्प्रभाव: देरी से गवाह न बदलता, याददाश्त न खोती, सबूत न मिटते — अगर प्रक्रिया शीघ्र होती।

    4. न्याय की सुनिश्चितता: बरी का मतलब दोषमुक्त कहना नहीं, बल्कि दोष सिद्ध करने का बोझ पूरा नहीं होना कहा जाता है।

    32 वर्ष पुराना यह हत्या मामला कोर्ट के उस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि “संशय जितना ज़्यादा हो, दोष निश्चित नहीं ठहराया जा सकता।” कानून का मसला यह है कि दोष सिद्ध करने का भार अभियोजन पर है — और यदि वह जिम्मेदारी पूरी न कर पाए, तो बरी करना न्यायसंहिता का मूल सिद्धांत है।

    यह निर्णय उन परिवारों को न्याय नहीं लौटा सकता जो पीड़ा झेलते रहे, लेकिन यह दिखाता है कि न्याय प्रणाली को भी मजबूत, पारदर्शी और समय पर कार्रवाई करने वाली बनाना अनिवार्य है।

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