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    दिल्ली पुलिस का नया निर्देश: सभी अधिकारी अब गवाही के लिए कोर्ट में होंगे शारीरिक रूप से उपस्थित

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         दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक बड़ा और अहम कदम उठाते हुए अपने सभी पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि अब उन्हें अदालतों में गवाही और सबूत पेश करने के दौरान शारीरिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

    दिल्ली पुलिस आयुक्त कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी पुलिस अधिकारी, चाहे वे जांच अधिकारी हों या मामले से जुड़े किसी भी स्तर के पदाधिकारी, कोर्ट की तारीख पर खुद हाज़िर होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या लिखित बयान के बजाय अब व्यक्तिगत गवाही को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी भी अधिकारी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके लिए जवाबदेही तय होगी।

    इस फैसले के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। अदालतों में मामलों की देरी अक्सर पुलिस अधिकारियों के कोर्ट में समय पर न पहुंचने से सुनवाई टल जाती है। गवाही की विश्वसनीयता: जब अधिकारी खुद अदालत में गवाही देते हैं, तो जिरह और सवाल-जवाब की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी होती है। न्याय में तेजी समय पर गवाही से केस जल्दी निपटाए जा सकते हैं। जनविश्वास में बढ़ोतरी आम जनता का विश्वास न्याय व्यवस्था और पुलिस पर और मजबूत होगा।

    दिल्ली सहित पूरे देश में अदालतों में लाखों केस लंबित हैं। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे मामलों की है, जिनमें पुलिस गवाह के रूप में पेश आती है। पुलिस अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण अदालतों को तारीख पर तारीख देनी पड़ती है। न्यायिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह आदेश सख्ती से लागू होता है, तो लंबित मामलों में तेजी आएगी।

    दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों ने इस नए नियम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे अदालतों में पुलिस की छवि मजबूत होगी। अधिकारी अपने केसों पर बेहतर तैयारी के साथ जाएंगे। हालांकि, कुछ अधिकारियों ने यह भी चिंता जताई है कि एक ही दिन में कई केसों की तारीख होने पर मानव संसाधन की कमी सामने आ सकती है।

    कई वरिष्ठ वकीलों और कानून विशेषज्ञों ने इस फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर गवाही के दौरान अक्सर तकनीकी खामियां आती हैं। वहीं, लिखित बयान में कई बार स्पष्टीकरण की गुंजाइश नहीं होती। व्यक्तिगत गवाही से अदालत को गवाह की शारीरिक भाषा और प्रतिक्रिया समझने का भी अवसर मिलता है।

    इस नए नियम से आम जनता को भी फायदा होगा। जिन केसों में लोग सालों से तारीख पर तारीख झेल रहे हैं, वे अब तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी। आरोपी पक्ष को भी निष्पक्ष और समयबद्ध सुनवाई का लाभ मिलेगा।

    हालांकि इस नियम के साथ कुछ चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं। पुलिस बल की कमी: कोर्ट में नियमित उपस्थिति से फील्ड वर्क प्रभावित हो सकता है। एक दिन में कई केस: अधिकारी कई अदालतों में एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते। प्रशासनिक दबाव: पहले से ही व्यस्त पुलिस बल पर और दबाव बढ़ सकता है। फिर भी, विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सही समन्वय और शेड्यूलिंग की जाए तो इन चुनौतियों को पार किया जा सकता है।

    यह निर्देश आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल बन सकता है। अगर दिल्ली में यह सफल रहता है, तो अन्य राज्य पुलिस भी इसे अपनाएंगे। इससे भारत की न्याय व्यवस्था में सुधार होगा और लंबित मामलों की संख्या कम हो सकती है

    दिल्ली पुलिस का यह नया कदम भारतीय न्याय व्यवस्था में एक सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा करता है। पुलिस अधिकारियों की शारीरिक उपस्थिति न केवल अदालतों की कार्यवाही को गति देगी, बल्कि आम जनता के न्याय पाने के अधिकार को भी मजबूत करेगी।

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