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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 30 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया है, जिसमें मासिक धर्म स्वास्थ्य (Menstrual Health) को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया है। कोर्ट ने कहा कि लड़कियों और महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड और सुरक्षित स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध कराना राज्य की ज़िम्मेदारी है ताकि उन्हें गरिमा, स्वास्थ्य और समान शिक्षा का अधिकार मिल सके।
स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड, अलग-अलग शौचालय अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सभी सरकारी तथा निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को जैव-अपघट्य (biodegradable) सैनिटरी पैड मुफ्त में उपलब्ध कराएँ। अगर कोई प्राइवेट स्कूल इन सुविधाओं को नहीं देता है, तो उसकी मान्यता रद्द किए जाने की चेतावनी दी गई है। साथ ही लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग functional (कार्यशील) शौचालय, पानी, साबुन और डायस्पोजल (फेंकने) की उचित व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है।
कोर्ट का दृष्टिकोण: गरिमा, समानता और शिक्षा
न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने स्पष्ट किया कि मासिक धर्म स्वास्थ्य का अभाव लड़कियों से उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिमा और निजी जीवन के अधिकार को छीनता है। अदालत ने कहा कि जब तक पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएँ और सुरक्षा नहीं होगी, लड़कियाँ शिक्षा में पूरी तरह भाग नहीं ले सकतीं। इसीलिए, यह मामला केवल स्वास्थ्य का नहीं बल्कि संविधान के मूलभूत अधिकारों का मामला भी है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अलग-अलग शौचालय की कमी और सैनिटरी उत्पादों की उपलब्धता न होना “गिरिजन्या की गरिमा” पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और यह समान शिक्षा के अधिकार को प्रभावित करता है।
समावेशी और सुरक्षित सुविधाएँ अनिवार्य
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी स्कूलों में अक्षम विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक शौचालय बनाए जाएँ तथा सैनिटरी पैड को टॉयलेट परिसर या निकट स्थानों पर उपलब्ध कराया जाये ताकि लड़कियों को गोपनीयता मिल सके और वे बिना झिझक इसके उपयोग कर सकें।
समाज-स्तर पर सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद
विश्लेषकों का कहना है कि यह निर्णय महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा में भागीदारी और सामाजिक गरिमा को मजबूती देगा तथा पीरियड शेमिंग और लैंगिक भेदभाव जैसे सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देगा। इससे न केवल शिक्षा तक लड़कियों की पहुँच बेहतर होगी, बल्कि सामाजिक मानसिकता में भी परिवर्तन आने की सम्भावना है।








