




2019 से पहले खरीदे गए पुराने वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट लगाना अब 15 अगस्त 2025 तक अनिवार्य, सरकार ने दी अंतिम चेतावनी।
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर पुराने वाहनों पर HSRP (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगाने की समयसीमा बढ़ा दी है। यह तीसरी बार है जब समयसीमा को आगे बढ़ाया गया है और अब यह 15 अगस्त 2025 तक कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम डेडलाइन होगी, इसके बाद बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
क्यों दी गई फिर से मोहलत?
पहले अंतिम तिथि 30 मार्च तय की गई थी, जिसे 30 अप्रैल और फिर तीसरी बार 15 अगस्त तक बढ़ाया गया। परिवहन विभाग के अनुसार:
१. हर दिन लगभग 3.16 लाख वाहनों को HSRP लगवाने की आवश्यकता है।
२. कई आरटीओ केंद्रों पर 1 से 2 महीने की वेटिंग लिस्ट है।
३. मुंबई, पुणे और ग्रामीण इलाकों में अब भी बड़ी संख्या में वाहन बिना HSRP के चल रहे हैं।
४. सरकार ने तीन कंपनियों को HSRP लगाने के लिए टेंडर दिए हैं और अभियान तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अगर तय समय में नहीं लगवाई प्लेट तो क्या होगा?
परिवहन विभाग के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी दोपहिया, तीनपहिया और चारपहिया वाहनों को HSRP नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। तय तिथि के बाद:
१. नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
२. वाहन जब्त भी किया जा सकता है।
३. यह आदेश केंद्र सरकार के सड़क सुरक्षा और वाहन चोरी रोकने के उद्देश्यों के तहत लागू किया गया है।
HSRP नंबर प्लेट है क्या?
HSRP (High Security Registration Plate) एक खास प्रकार की रजिस्ट्रेशन प्लेट है, जो वाहन की पहचान को सुरक्षित और नकली प्लेटों को रोकने के लिए बनाई गई है। इसमें:
१. क्रोमियम बेस हॉट स्टैम्पिंग
२. यूनिक लेजर कोड
३. नॉन-रिमूवेबल रिवेट्स
४. यह तकनीक वाहन चोरी रोकने और रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग के लिए बेहद उपयोगी है।
कितना है HSRP का शुल्क? (राज्यवार तुलना)
वाहन प्रकार महाराष्ट्र में दर अन्य राज्यों में दर
दोपहिया ₹450 ₹420–₹480
तीनपहिया ₹500 ₹450–₹550
चारपहिया ₹745 (GST अलग) ₹690–₹800
सरकार की अपील: देरी न करें, जल्द लगवाएं HSRP
परिवहन विभाग ने वाहनधारकों से अपील की है कि वे 15 अगस्त 2025 से पहले HSRP प्लेट अवश्य लगवा लें ताकि जुर्माना या कार्रवाई से बचा जा सके और वाहन सुरक्षा को भी मजबूत किया जा सके।
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