




DGCA के प्रस्ताव से लाखों छात्रों को मिलेगा कमर्शियल पायलट बनने का मौका, अब नहीं पढ़नी होगी फिजिक्स और मैथ्स।
समाचारवाणी डेस्क,२६ मई २०२५: पायलट बनने की चाह रखने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के छात्र भी पायलट बनने का सपना साकार कर सकेंगे। DGCA (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सिफारिश भेजी है कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) की ट्रेनिंग के लिए अब साइंस स्ट्रीम की बाध्यता को खत्म किया जाए।
क्या है मौजूदा नियम?
अब तक भारत में 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने वाले छात्र ही CPL की ट्रेनिंग के लिए पात्र माने जाते थे। आर्ट्स और कॉमर्स के छात्रों को ओपन स्कूल से दोबारा ये विषय पढ़कर परीक्षा देनी होती थी।
क्या बदलेगा?
नए नियम लागू होने के बाद:
१. 12वीं पास कोई भी छात्र CPL ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर सकेगा
२. जरूरी होगा सिर्फ मेडिकल फिटनेस और DGCA के तय टेस्ट पास करना
३. आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स को अब फिजिक्स-मैथ्स की बाध्यता नहीं होगी
कैसे होगा लागू?
१. DGCA ने प्रस्ताव नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा
२. मंत्रालय की मंजूरी के बाद यह कानून मंत्रालय जाएगा
३. नोटिफिकेशन जारी होते ही नया नियम लागू होगा
क्यों जरूरी है यह बदलाव?
१. पिछले 30 वर्षों से यह नियम लागू है
२. 1990 के दशक में यह नियम लाया गया था
३. सीनियर पायलट्स और एक्सपर्ट्स के अनुसार, “पायलट को जरूरी मैथ्स-फिजिक्स की जानकारी शुरुआती कक्षा में ही मिल जाती है”
फ्लाइंग स्कूलों को दिया गया निर्देश
DGCA प्रमुख फैज अहमद किदवई ने देशभर के फ्लाइंग स्कूलों को आदेश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर ये जानकारियां अपडेट करें:
ट्रेनिंग की अवधि
प्लेन की संख्या
इंस्ट्रक्टर्स की जानकारी
सिम्युलेटर की उपलब्धता
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