




24 मई 2025 | न्यूज़ डेस्क — समाचारवाणी डॉट कॉम
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने की अंतिम तारीख 30 जून 2025 तय की गई है। जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आते हैं और UPS का विकल्प चुनना चाहते हैं, उनके पास अब सीमित समय बचा है। UPS, NPS से अलग एक एश्योर्ड पेंशन स्कीम है, जिसमें निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी मिलती है।
UPS क्या है और कैसे अलग है NPS से?
UPS की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने तय पेंशन मिलती है, जबकि NPS में पेंशन अमाउंट शेयर बाजार की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है।
UPS के तहत फायदे:
१. अगर कर्मचारी ने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की है, तो उसे रिटायरमेंट के बाद औसत बेसिक सैलरी का 50% हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा।
२. उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी ₹50,000 है, तो उसे ₹25,000 मासिक पेंशन मिलेगी।
३. 10 साल से अधिक सेवा करने वालों को भी पेंशन मिलेगी, पर उसकी राशि कम होगी।
अगर आप 30 जून 2025 तक UPS के लिए आवेदन नहीं करते तो?
अगर कोई कर्मचारी निर्धारित अंतिम तिथि तक UPS के लिए आवेदन नहीं करता है, तो उसे डिफॉल्ट रूप से NPS के तहत ही रखा जाएगा।
और एक बार UPS का विकल्प चुनने के बाद वापस NPS में लौटने की अनुमति नहीं होगी।
UPS के लिए पात्रता:
१. केवल वे कर्मचारी जो वर्तमान में NPS के तहत आते हैं।
२. जिन्होंने कम से कम 25 साल की सरकारी सेवा पूरी कर ली है।
३. ऐसे कर्मचारियों को फॉर्म भरकर संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
४. पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने यह भी स्पष्ट किया है कि UPS लागू होने की तिथि (1 अप्रैल 2025) से तीन महीनों के भीतर, यानी 30 जून 2025 तक कर्मचारियों को योजना चुननी होगी।
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